खनिज उत्पादन, परिवहन एवं अन्य गतिविधियां होंगी प्रारंभ
गुना :
भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी
भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में खनिज अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी में लगाए गये प्रतिबंधों का पालन करते हुए कुछ गतिविधियों को पुन: प्रारंभ किया जाना है। जारी निर्देशानुसार कोयला उत्पादन, अन्य खनिज का उत्पादन, उनका परिवहन एवं अन्य संबंधित गतिविधियों का प्रारंभ की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव म.प्र. शासन खनिज संसाधन मंत्रालय विभाग मंत्रालय द्वारा जिला गुना में स्वीकृत गौण खनिज की खदानों का संचालन शर्तो के अधीन पुन: प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिए गए है। जारी निर्देशों में खदान संचालन की अनुमति ऐसे क्षेत्रों में नही है जिन क्षेत्रों को कोविड-19 महामारी से संबंधित कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है अथवा हाटस्पॉट घोषित किया गया है।
खदान संचालन में खनन कार्य में संलग्न व्यक्ति एवं कंपनी को कोविड-19 महामारी रोकने संबंधी भारत सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। खदान संचालन में संलग्न किये जा रहे श्रमिकों एवं अन्य व्यक्तियों की कोविड-19 से सुरक्षा के लिए आवश्यक मानको का पालन किया जाना सुनिश्चित करना होगा। खदान क्षेत्र के कार्यालयों में आवश्यक सेनेटाईजेशन किया जाना आवश्यक होगा। ऐसे व्यक्तियों को खनन कार्य, परिवहन, प्रसंस्करण में संलग्न नही किया जा सकेगा, जिनका निवास क्षेत्र जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र/ हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया है। इसका पालन खदान संचालक को आवश्यक रूप से करना होगा।
खदान क्षेत्र में संलग्न सभी मशीनरी एवं परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों एवं कार्यरत श्रमिकों की जानकारी खदान संचालक द्वारा जिला खनिज शाखा को देनी होगी। खनिज परिवहन हेतु विभाग द्वारा ई.टी.पी. को ही लॉकडाउन अवधि में परिवहन पास के रूप में मान्य किया जाएगा। इस हेतु पृथक से किसी अतिरिक्त पास की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में बाजार में कोविड-19 महामारी के कारण खनिजों की मांग पूर्वानुसार नहीं रहेगी। यदि परिवहन कार्य मे कठिनाई आ रही हो तो ऐसी स्थिति में खनिज का उत्पादन कर खदान क्षेत्र में ही संग्रहित किया जा सकता है। जिससे परिस्थिति सामान्य होने पर खनिजों की आपूर्ति सुचारू रूप से सतत् कर सके। जिन खदान क्षेत्रों में ऐसा क्षेत्र उपलब्ध नहीं है जहां पर खनिज का भण्डारण हो सके उस परिस्थिति में नियमानुसार खदान संचालक को खनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जा सकती है।
खदान संचालक खदान में कार्यरत व्यक्तियों को कोविड-19 की सुरक्षा के संबंध में आवश्यक मास्क, ग्लब्स, सेनेटाइजर उपलब्ध कराएंगे। खदान संचालन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराया जाएगा। खनिज परिवहन में उपयोग हो रहे वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक सहायक जैसे क्लीनर आदि इस प्रकार केवल दो व्यक्ति ही खनिज परिवहन के दौरान वाहन के साथ चल सकेंगे। इनके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को वाहन में खनिज के साथ चलने की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु वाहन चालक एवं संलग्न अन्य व्यक्ति को आवश्यक मास्क धारण करना तथा वाहन में सेनेटाइजर रखना आवश्यक होगा। जिले के समस्त खदान संचालक/पट्टेदार/ठेकेदार उपरोक्त शर्तो का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
