कलेक्टर के निर्देश पर अमानक बीज उत्पादक व विक्रेताओं पर बाकल पुलिस थाना में दर्ज हुई एफआईआर

छतरपुर जिले की बीज उत्पादक समिति सहित बाकल के दो निजी बीज विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

(कटनी)- बहोरीबंद तहसील के किसानो द्वारा गेहूं बीज के कम अंकुरण का मामला कलेक्टर अवि प्रसाद के  संज्ञान में आते ही , उन्होंने त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। जिसके बाद बीज विक्रेताओं के यहां से बीज नमूनों की परीक्षण शाला जबलपुर में जांच कराने के उपरान्त बीज अमानक पाए जाने पर विक्रेता तथा उत्पादक के विरुद्ध बुधवार को पुलिस थाना बाकल में प्राथमिकी दर्ज की गई।

    इसके बाद कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर बीज निरीक्षक बहोरीबंद पंचम गाठे द्वारा निजी बीज विक्रेता   समर्थ कृषि केंद्र बाकल और अग्रवाल कृषि केंद्र बाकल सहित बीज उत्पादक संस्था मां बंबरबेनी बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित राजा पुरवा लवकुशनगर जिला छतरपुर अनुज्ञप्ति प्रो राजबहादुर पटेल के विरुद्ध 28 दिसंबर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पुलिस थाना बाकल में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

    इस संबंध में बहोरीबंद के बीज निरीक्षक पंचम गाठे ने बताया कि ग्राम कुंम्हरवारा,इमलिया, खम्हरिया ,नीमखेड़ा और  सिंदूरसी के किसानों से गेहूं बीज के कम अंकुरण होने  की जानकारी प्राप्त होने पर जांच की गई ।जांच से पता चला कि छतरपुर जिले की बीज उत्पादन प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति के बीज प्रयोगशाला में जांच के बाद अमानक पाए गए ।साथ ही बाकल की दोनों निजी विक्रेताओं के यहां से बेचा गया बीज गुणवत्ताहीन है और बीज का अंकुरण बीज अधिनियम के अनुसार निर्धारित मानक 85प्रतिशत के अनुरूप न होकर मात्र 5 से 25फीसदी तक ही पाया गया ।बीज के पैकेट में लगे प्रमाणीकरण के कुछ टैग में भी ओवरराइटिंग पाई गई ,जो बीज नियम 1968 की धारा 7 का उल्लंघन है।

 इन सब को देखते हुए किसानों के हित में कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश के बाद बाकल पुलिस थाना में एफ आई आर दर्ज कराई गई है।

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