ए.एन.एम श्रीमति पुष्पा जेम्स को पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतनें पर किया गया निलंबित
(कटनी) – कार्यमुक्त होने के उपरांत आदेश न लिये जाने तथा मूल पदस्थापना स्थल उप स्वास्थ्य केन्द्र बरतरा विकासखण्ड बहोरीबंद जिला कटनी में उपस्थिति न दिये जानें पर कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नें ब्लॉक बहोरीबंद की उपस्वास्थ्य केन्द्र बरतरा की ए.एन.एम श्रीमति पुष्पा जेम्स को अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
कलेक्टर अवि प्रसाद के अनुमोदन पश्चात कार्यालयीन आदेशानुसार श्रीमति पुष्पा जेम्स, ए.एन.एम का संलग्नीकरण समाप्त करते हुये इन्हे अपनी मूल पदस्थापना स्थल उप स्वावस्थ्य केन्द्र बरतरा विकासखण्ड बहोरीबंद जिला कटनी में मुख्यालय बनाकर कार्य संपादित करने पदस्थ किया गया था। खण्ड चिकित्सा अधिकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंन्द्र कन्हवारा द्वारा मूल पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया था। खण्ड चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कन्हवारा द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्रीमति पुष्पा जेम्स द्वारा कार्यमुक्ती आदेश लेने से इंकार किया जाकर आज दिनांक तक आदेश का पालन न करते हुये अपनी उपस्थित भी प्रस्तुत नहीं करने पर आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित भी होना पड़ा।
ए.एन.एम श्रीमति पुष्पा जेम्स के इस कृत्य को कार्य के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की निरंतर अवहेलना मानते हुए सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कया गया है। निलंबन काल में श्रीमति जेम्स का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़वारा जिला कटनी के अधीन किया गया है। श्रीमति जेम्स को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।
