अवैध रूप से पंजीयन पर गेहूं तौल के लिए लाने पर दो व्यक्तियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

( आगर-मालवा )

प्राथमिक सहकारी संस्था नरवल के समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन केन्द्र कृषि उपज मंडी आगर में अवैध रूप से 35.10 क्विंटल गेहूं का तौल करवाने लाने पर दो व्यकितयों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु थाना आगर संस्था प्रंबंधक द्वारा पत्र जारी किया गया।       प्राप्त जानकारी अनुसार शनिवार को रमेश पिता मांगीलाल निवासी दाबडि़या जो कि आरसी फर्म कृषि मंडी आगर में मुक्कदम के पद कार्यरत है, के द्वारा अपने अंकल कंवरलाल पिता दरियाव के पंजीयन पर 35.10 क्विंटल गेहूं तुलवाने के  लिए लाया। जिसें जिला प्रशासन एवं मंडी समिति द्वारा संदिग्ध मानकर जांच की गई। जिसमें पाया कि उक्त व्यक्ति द्वारा मार्केटिंग पेट्रोल पम्प आवर रोड स्थित फूटकर गल्ला दुकान के व्यापारी जितेन्द्र पिता रमेशचन्द्र निवासी आवर से गेहूं 17 सौ रुपए प्रति क्विंटल के भाव में खरीदी गई हैं, जिसे तुलवाने हेतु केन्द्र पर लाया है। माल अवैध पाए जाने पर उपस्थित अधिकारियों ने माल एवं वाहन दोंनों को जप्त कर मौका पंचनामा बनाया जाकर संस्था प्रबंधक की सुपुर्दगी में दिया गया है। संस्था प्रबंधक द्वारा व्यापारी एवं किसान दोनों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली आगर में पत्र जारी किया गया हैं तथा उक्त वाहन क्रमांक एमपी 09 जीएफ 8230 को थाना आगर के सुपुर्दगी में रखा गया है।
उक्त कार्यवाही एसडीएम श्री महेन्द्र सिंह कवचे,  संस्था प्रबंधक संतोष यादव, मंडी सचिव श्री रावत, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी देवेन्द्र शर्मा, आरआई मनीष तिवारी, पटवारी त्रिलोक पाटीदार आदि के द्वारा की गई है।

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