नवीन नलकूप खनन हेतु अपर कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति, 48 घंटे पूर्व करना होगा ऑनलाइन आवेदन

(कटनी) – जिला अंतर्गत सूखाग्रस्त क्षेत्र में निजी भूमि पर नवीन नलकूप खनन हेतु कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा जारी किये गए आदेशानुसार जिले में नवीन गाइडलाइन के अनुसार नवीन नलकूप खनन की अनुमति प्रदान करने हेतु अपर कलेक्टर श्रीमती साधना परस्ते को अधिकृत किया गया है।

आवश्यक दस्तावेज एवं शर्तें

            कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड कटनी के एस डामोर ने बताया कि नवीन नलकूप खनन की स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं शर्तें निर्धारित की गई है। जिसके तहत आवेदक को आवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का खसरा, रजिस्ट्री, नक्शा की प्रति लगानी होगी इसके अतिरिक्त नलकूप खनन का प्रयोजन भी बताना होगा। नलकूप खनन हेतु भूमि स्वामी का पहचान पत्र यथा आधार कार्ड के साथ ही नलकूप खनन हेतु प्रस्तावित फर्म का ऑनलाइन एम.पी.ई-सर्विस पोर्टल पर फर्म एवं मशीन के पंजीयन की प्रति भी संलग्न करनी होगी।

             इसके अतिरिक्त खनन करने वाले वाहन की आर.सी. एवं लाइसेंस की प्रति, भूमि स्वामी एवं खनन करने वाले वाहन के मध्य सहमति पत्र लगाना होगा। प्रस्तावित खनन तिथि से न्यूनतम 48 घंटे पूर्व ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा तथा खुले एवं अनुपयोगी नलकूप में बोर कैप लगाना भी अनिवार्य होगा।

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