नगर निगम द्वारा शासकीय एवं निजी भूमि संपत्तियों से हटाए जाएंगे अवैध पोस्टर, बैनर, होर्डिंग
(कटनी) नगर निगम सीमांतर्गत शासकीय/ निजी भूमि संपत्तियों में पोस्टर बैनर होर्डिंग फ्लेक्स लगाया जाना मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 एवं संपत्ति विरूपण नियम 3 अंतर्गत कृत्य जुर्माना एवं अपराध की श्रेणी में आता है जिसे बलपूर्वक हटाए जाने का प्रावधान है। शासकीय एवं नगर निगम स्वामित्व की भूमि पर तथा निजी भूमि एवं भवन के स्वामी को कार्यालय पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि शासकीय भूमि एवं नगर निगम स्वामित्व की भूमि पर तथा अन्य स्थानों पर बिना अनुमति स्थापित विज्ञापन फलक को तीन दिवस के अंदर स्वतः अलग करने हेतु सूचित किया गया था किन्तु अभी तक जिनके द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही नहीं की गई हैं अब उनके लिए नगर निगम द्वारा होर्डिंग हटाने की कार्यवाही की जावेगी एवं आने वाले संपूर्ण व्यय एवं क्षतिपूर्ति भूमि/भवन स्वामी से वसूल किया जाएगा। अतः नगर निगम सीमांतर्गत बिना अनुमति लगे हुए ऐसे सभी चिन्हित होर्डिंगों को हटाने हेतु निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा आदेश जारी कर दल गठित किया गया है गठित दल के द्वारा दिनांक 6 जून 2024 को प्रातः 10:00 बजे से शासकीय निजी भूमि संपत्तियों में से बिना अनुमति के लगे हुए पोस्टर बैनर होर्डिंग फ्लेक्स हटाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
