कलेक्टर ने प्रभारी प्रधानाध्यापक शा.मा.वि. लोधे की पाली को किया निलंबित
कर्तव्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण की गई कार्रवाई
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने बताया कि प्राप्त शिकायत के क्रम में दिनांक 10 सितम्बर 2024 को दोपहर 03.15 बजे जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र भिण्ड, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गोहद एवं खण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक गोहद के संयुक्त दल द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय लोधे की पाली विकासखण्ड गोहद का आकस्मिक निरीक्षण कराया गया। उक्त विद्यालय में श्री पहुप सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक (मा.शि.) उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने के उपरान्त अनुपस्थित पाये गये तथा निरीक्षण के समय विद्यालय में छात्र उपस्थिति भी शून्य थी। जिससे यह प्रतीत होता है कि आपके द्वारा किया गया कृत्य गंभीर उदासीनता एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता है।
श्री पहुप सिंह प्रभारी प्रधानाध्यापक (मा.शि.) द्वारा किया जा रहा कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम के तहत कदाचार की श्रेणी में होकर दण्डनीय है। अतः अपने कर्तव्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर मुख्यालय जनपद शिक्षा केन्द्र गोहद नियत किया जाता है। निलम्बन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
