रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक आवागमन पूर्णता प्रतिबंधित –
( होशंगाबाद )
नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री धनंजय सिंह ने पूर्व में पारित धारा 144 के आदेश में संशोधित करते हुए नए आदेश जारी किए है। आदेशानुसार अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर शेष कारणों हेतु व्यक्तियों का आवागमन रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व में पारित आदेश के शेष भाग यथावत लागू रहेगा।
