अवैध जुआ खेलने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं लगा 300 रूपये का जुर्माना –

( बड़वानी )

न्यायिक मजिस्ट्रेट सेधवा श्री जफर खान ने पारित अपने फैसले मे जुआ खेलने के आरोपी संजय उर्फ पिंटिया पिता सुभाष उम्र 42 वर्ष ग्राम मेहतगांव को धारा 13 सार्वजनिक द्युत अधिनियम न्यायालय उठने तक की सजा तथा 300 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेधवा श्री राजमलसिंह अनारे द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान से प्राप्त जानकारी अनुसार थाना सेंधवा ग्रामीण पर पदस्थ प्रधान आरक्षक श्री अशोक यादव ने अपने भ्रमण के दौरान ग्राम मेहतगांव के यात्री प्रतीक्षालय के पीछे से उक्त आरोपी को तितली भौंरा चार्ट पर लोगो से रूपया पैसा लेकर हार जीत का दांव लगवाकर  अवैध लाभ अर्जित करते हुये गिरफ्तार कर 150 रूपये नगदी जप्त कर न्यायालय में प्रकरण पेश किया था ।

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