एमटीपी किट का विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं करने पर दो मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी

(कटनी) बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा सीएमएचओ को निर्देशित किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें की बिना डॉक्टरों के प्रिशक्रिप्शन के किसी भी मेडिकल दुकान से गर्भपात चिकित्सकीय किट एमटीपी किट न प्रदाय किया जाए। यह सुनिश्चित करें, इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर से मेडिकल स्टोर की सघन जांच करायें।   कलेक्टर श्री यादव द्वारा दिये गए निर्देश के पालन मे ड्रग इंस्पेक्टर मनीषा धुर्वे ने दो मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान मेसर्स संपत मेडिकल स्टोर्स दुर्गा चौक खिरहनी एवं मेसर्स साक्षी मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स सुभाष चौक का औचक निरीक्षण औषधि जांच निरीक्षक खाद्य एवं आषधि प्रशासन विभाग द्वारा की गई।   जांच के दौरान मेसर्स संपत मेडिकल स्टोर्स में फार्मासिस्ट श्री सत्यम कुमार सोनी उपस्थित नहीं पाये गए तथा औषधियों के विक्रय बीजक नियमानुसार संधारित नहीं पाये जानें, कैश मेमों क्रमांक 1 से 38 तक के विक्रय बीजकों में डॉक्टर का नाम अंकित नहीं होना पाया गया। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान एमटीपी किट नहीं पाई गई। प्रोपराईटर श्री संपत लाल पटेल द्वारा बिना बीजक के 1-2 एमटीपी किट खरीदनें और बिना बीजक के ही विक्रय करनें की जानकारी दी गई।  जबकि सुभाष चौक स्थित मैसर्स साक्षी मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स की जांच के दौरान फर्मासिस्ट श्री अंकित कुमार जैन भी उपस्थित नहीं मिले। दुकान में दो अनवांटेड किट पाई गई। जांच करने पर एक  अनवांटेड किट का विक्रय बीजक प्रस्तुत नहीं किया गया।   उक्त दौनों मेडिकल स्टोर्स द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के नियमों का उल्लंघन किये जाने पर दोनों दुकान संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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