पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो प्रति सदस्य के मान से माह जून के मिलेंगे निःशुल्क चावल –

( सागर )

संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के आदेशानुसार कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में सम्मलित पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत अतिरिक्त 5 किलो प्रति सदस्य के मान से निःशुल्क चावल का माह अप्रैल, मई, एवं जून 2020 में वितरण हेतु आवंटन जारी किया गया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत माह जून, 2020 हेतु आवंटित चावल में से जिन पात्र परिवारों द्वारा चावल प्राप्त नहीं किया गया है, ऐसे परिवारों को दिनांक 31.07.2020 तक पीओएस मशीन से चावल वितरण की अनुमति शासन द्वारा प्रदाय की गई हैं। योजनांतर्गत चावल वितरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाहियां सुनिष्चित करने के निर्देष संबंधित अधिकारियों को दिये गये है।
1. म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के परिवहनकर्ता के माध्यम से जून, 2020 के शेष चावल एवं जुलाई, 2020 माह हेतु आवंटित चावल का प्रदाय दुकानों पर शीघ्रता से कराया जाए।
2. उचित मूल्य दुकानों पर माह जून, 2020 के आवंटन अनुसार प्रदाय की प्रतीक्षा किये बगैर दुकानों पर माह अप्रैल एवं मई, 2020 के वितरण पष्चात् चावल के शेष स्टाक से माह जून, 2020 की शेष पात्रता का वितरण पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार किया जायें।
3. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत माह अप्रैल एवं मई, 2020 के आवंटन के विरूद्ध वितरण के पष्चात् शेष रही चावल की मात्रा में से माह जून, 2020 की शेष पात्रता का वितरण पात्र परिवारों को करने के पष्चात् भी उचित मूल्य दुकान पर चावल का स्टाक शेष रहने पर जुलाई, 2020 के आवंटन के विरूद्ध योजनांतर्गत चावल का वितरण किया जायेगा।
4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत पात्र परिवारों को माह जून, 2020 के चावल की शेष पात्रता, माह जुलाई, 2020 की पात्रता एवं माह जुलाई, 2020 का नियमित खाद्यान्न पात्रता अनुसार संपूर्ण सामग्री पात्र परिवारों को सुनिश्चित किया जावेगा।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर शतप्रतिशत वितरण करवाने एवं सतत् निगरानी हेतु प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर वार्ड मुहर्रर, ग्राम पंचायत सचिव/रोजगार सहायक, को नोड़ल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगें एवं प्रतिदिन दुकानवार वितरण की समीक्षा भी किये जाने के निर्देश कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किये गये है।
अतः जिले पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि जिन पात्र उपभोक्ता द्वारा माह जून एवं जुलाई 2020 राशन सामग्री प्राप्त नहीं की है वह संबंधित शासकीय उचित मूल्य दुकान में जाकर पीओएस मशीन से आधार एथेनटीकेशन के माध्यम से राशन सामग्री प्राप्त कर ले एवं परिवार के सभी सदस्यों के डाटाबेस में आधार कार्ड नंबर की प्रविष्टि पीओएस मशीन के माध्यम से करवायें।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें