गरीब व वंचित वर्ग का सहारा बनें पैरालीगल वॉलेंटियर्स, न्याय सबके लिए संकल्प को करें मजबूत – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रघुवंशी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा में हुआ तीन दिवसीय नवनियुक्त पैरालीगल प्रशिक्षण कार्यक्रम
(हरदा) म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में 16 सितम्बर से ए.डी.आर. भवन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा में नव-नियुक्त पैरालीगल वालेंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन दिवसों तक संचालित किया जाएगा।प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रघुवंशी ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। उन्होने नवनियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स को नालसा द्वारा संचालित की जा रही पैरालीगल वॉलेंटियर्स योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री चन्द्रशेखर राठौर ने समाज में पैरालीगल वॉलेंटियर्स की आवश्यकता तथा उनके द्वारा समाज निर्माण में किये जाने वाले महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय श्री सुधीर कुमार चौधरी ने विवाह, बच्चों को गोद लेने संबंधी नियमों, तलाक संबंधी नियमों, तथा सम्पत्तियों की खरीदी तथा विक्रय संबंधी पहलुओं के बारे में पैरालीगल वॉलेंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया ताकि वे इन सभी कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करके समाज में पीड़ित लोगों की मदद कर सके तथा उनको विधिक सहायता उपलब्ध करा सके।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री निसार अहमद ने नवनियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स को बच्चों के लिंग निर्धारण, भ्रूण हत्या, दहेज प्रताड़ना, आदि से संबंधित विधिक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी, जिससे कि वे समाज में चल रही कुप्रथाओं पर रोक लगाकर उन्हें उचित सलाह दे सके। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री निमिष राजा ने आपराधिक कानूनों जैसे भारतीय दण्ड संहिता व सीआरपीसी के अंतर्गत आने वाली कुछ महत्वपूर्ण धाराओं तथा जमानत व गिरफ्तारी संबंधी तथ्यों के बारे में नवनियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स को बताया, ताकि वॉलेंटियर्स इन धाराओं की जानकारी के माध्यम से पीड़ित लोगों की मदद करके उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध करा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री सौरभ कुमार दुबे ने नवनियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स को उनके कर्तव्यों तथा कार्यों की जानकारी दी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री निसार अहमद ने नवनियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स को बच्चों के लिंग निर्धारण, भ्रूण हत्या, दहेज प्रताड़ना, आदि से संबंधित विधिक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी, जिससे कि वे समाज में चल रही कुप्रथाओं पर रोक लगाकर उन्हें उचित सलाह दे सके। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री निमिष राजा ने आपराधिक कानूनों जैसे भारतीय दण्ड संहिता व सीआरपीसी के अंतर्गत आने वाली कुछ महत्वपूर्ण धाराओं तथा जमानत व गिरफ्तारी संबंधी तथ्यों के बारे में नवनियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स को बताया, ताकि वॉलेंटियर्स इन धाराओं की जानकारी के माध्यम से पीड़ित लोगों की मदद करके उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध करा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री सौरभ कुमार दुबे ने नवनियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स को उनके कर्तव्यों तथा कार्यों की जानकारी दी।
