आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने वाले आरोपियों की जमानत हुई निरस्त, भेजे गये जेल –

( बड़वानी )

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी  सुश्री सुमित्रा ताहेड ने पारित  अपने आदेश मे आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी विनेश पिता भंगी, झिनलीबाई पति भंगी, भंगी पिता खुमसिंह, सुनिल पिता भंगी, बायकाबाई पति सुनिल सभी निवासीगण अवाया फल्या, नदी पार सिलावद को अपराध धारा 306 के तहत जमानत निरस्त कर जेल भेजने की कार्यवाही की है।
मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि उक्त आरोपियों ने मृत्यका को घर के काम करने को लेकर परेशान एवं प्रताड़ित करते थे, जिससे परेशान होकर मृत्यका ने 30 जून 2020 को अपने घर से कुछ दूरी पर लगे ईमली के पेड पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिस पर पुलिस ने विवेचना एवं साक्षियों के कथनो के आधार पर मृतिका के पति विनेश, ससुर भंगी, सॉंस झिनलीबाई, जेठ सुनिल, जैठानी बायकाबाई, पर अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।

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