मानव तस्करी के विरुद्ध लोगों को किया जागरूक, विधिक अधिकारों की दी जानकारी

(ग्वालियर) विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में गुरुवार को अर्ध-दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और इससे जुड़े कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए उनके विधिक अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी सहायता की जानकारी दी गई। यह शिविर मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर के तत्वावधान में इंटरनेशनल जस्टिस मिशन संस्था के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ललित किशोर साहू ने की। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन कर किया तथा सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए मानव तस्करी से जुड़े मामलों में प्रभावी विधिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

शिविर में संस्था के सलाहकार आलोक बैजानी ने मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी की समस्या, उसके कारणों तथा रोकथाम के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सरल भाषा में संबंधित कानूनों, विभिन्न अधिनियमों और पीड़ितों को उपलब्ध विधिक सहायता एवं अधिकारों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य मानव तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक बुराई के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और पीड़ितों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना है। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारीगण, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपेंद्र सिंह, अधिवक्ता, पैरा लीगल वॉलंटियर्स, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन जिला विधिक सहायता अधिकारी योगेश बंसल ने किया।

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