दो दिन में अधिक से अधिक किसानों की खरीफ फसलों का करायें बीमांकन

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कलेक्टर ने की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा

कटनी  कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने खरीफ 2020-21 के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जिले के किसानों को पहुंचाने अगले दो दिनों में अधिक से अधिक किसानों की खरीफ फसल का बीमांकन कराने के निर्देश दिये हैं। फसल बीमा योजना में प्रीमियम जमा कर फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कृषि और बैंक के अधिकारियों की बैठक लेकर कलेक्टर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और जय किसान फसल ऋण माफी योजना की क्रेडिट एन्ट्री के संबंध में समीक्षा की। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे, उप संचालक कृषि ए0के0 राठौर, सहायक पंजीयक सहकारिता डॉ0 अरुण मसराम, सहायक प्रबंधक सहकारी बैंक अरविंद पाठक, अधीक्षक भू-अभिलेख मायाराम कोल, एलडीएम और राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला मुख्य प्रबंधक उपस्थित थे।

            प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में खरीफ फसलों में बीमित किसान की संख्या, जमा प्रीमियम और वर्ष 2018-19 के बीमा क्लेम की समीक्षा की। उन्होने कहा कि जिले के किसानों को फसल बीमा का लाभ पहुंचाने 31 अगस्त तक अधिक से अधिक किसानों का प्रीमियम जमा कराकर फसलों का बीमा सुनिश्चित करायें। उन्होने कहा कि उप संचालक कृषि और बैंक प्रमुख प्रतिदिन किये गये कार्य की समीक्षा कर शाम को रिपोर्ट करें। कलेक्टर ने सहकारी बैंक द्वारा ऋणी किसानों के फसल बीमा की समीक्षा के दौरान कहा कि सहकारी बैंक खरीफ 2020-21 में कम से कम 10 हजार ऋणी किसानों की फसलों का बीमा करायें। इसी प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंक भी अऋणी किसानों का बीमा कराने पर विशेष ध्यान दें।

            उप संचालक कृषि ए0के0 राठौर ने बताया कि जिले में अब तक 2020-21 के खरीफ मौसम में 5 हजार 858 किसानों की फसल का बीमा किया गया है। जिनमें 46 अऋणी किसान शामिल है। जबकि गतवर्ष 2019-20 में 15 हजार 211 ऋणी किसान और 415 अऋणी किसानों का फसल बीमा किया गया था। खरीफ 2019 में किसानों की 1 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि प्रीमियम के रुप में जमा हुई है। खरीफ 2018 में 1258 किसानों को फसल बीमा क्लेम खाते में जमा कराया जा चुका है।

            उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में अधिसूचित फसलों में धान सिंचित 36 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर, असिंचित धान 25 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर, तिल 17 हजार प्रति हैक्टेयर, उड़द 25 हजार प्रति हैक्टेयर का फसल ऋण मान निर्धारित है। फसल बीमा कराने में इसका 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रुप में जमा कराया जाता है। उन्होने बैंक अधिकारियों से कहा कि बीमा का प्रीमियम काटने से पहले फसलों के अधिसूचित होने की पुष्टि जरुर कर लें। उप संचालक कृषि ने बताया कि फसल बीमा योजना में बीमित किसानों की पोर्टल पर इन्ट्री भी 31 अगस्त तक की जानी अनिवार्य है।

            जय किसान फसल ऋण माफी योजना की जानकारी में उप संचालक कृषि ने बताया कि योजना के तहत जिले के 23 हजार 39 किसानों का भुगतान बैंको को प्राप्त हुआ है। जिनमें से बैंकों द्वारा 16 हजार 104 किसानों की क्रेडिट एन्ट्री की गई है। शेष 6 हजार 935 किसानों की क्रेडिट एन्ट्री शीघ्र करायें। इनमें को-ऑपरेटिव बैंक की 1888 किसान और एसबीआई बैंक की 2696 किसानों की क्रेडिट एन्ट्री की जानी है।

            सहायक प्रबंधक सहकारी बैंक ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2020-21 में 5 हजार 585 किसानों की खरीफ फसल का बीमा अब तक किया गया है। जिनमें अऋणी 46 किसान शामिल हैं। इन किसानों की 82 लाख 95 हजार रुपये की राशि प्रीमियम के रुप में जमा कराई गई है। शेष 2 दिवसों में 7 हजार किसानों का बीमा करा लिया जायेगा।

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