बाहर से आने वाले घी की गुणवत्ता पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की सख्त निगरानी
मां बगलामुखी एंटरप्राइजेज से 1750 लीटर घी जप्त, 18 नमूने जांच हेतु लिए गए
मंथन एवं श्री आनंद ब्रांड के घी पर कार्रवाई, जप्त घी की अनुमानित कीमत ₹6.80 लाख
(इन्दौर) प्रदेश में आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर इंदौर श्री शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की सतत निगरानी की जा रही है।
विशेष रूप से अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में आने वाले घी एवं अन्य दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा डिपो, थोक विक्रेताओं एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूना कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा मां बगलामुखी एंटरप्राइजेज, स्कीम नंबर 51, इंदौर का निरीक्षण किया गया।
*गुजरात से निर्मित मंथन एवं श्री आनंद ब्रांड के घी पर कार्रवाई*
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर मंथन ब्रांड एवं श्री आनंद ब्रांड के घी की विभिन्न पैकिंग एवं साइज विक्रय हेतु संग्रहित पाए गए। प्रतिष्ठान से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त दोनों ब्रांड के घी गुजरात में निर्मित होकर इंदौर आए थे।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न पैकिंग साइज एवं बैच से संबंधित घी के कुल 18 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए हैं। इन सभी नमूनों को निर्धारित खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों की जांच के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।
साथ ही मौके पर उपलब्ध लगभग 1,750 लीटर घी, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹6,80,000 (छह लाख अस्सी हजार रुपये) है, को जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक जप्त किया गया है।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा बताया गया कि अन्य राज्यों से इंदौर एवं मध्यप्रदेश में आने वाले घी की गुणवत्ता की विशेष निगरानी की जा रही है। इसके अंतर्गत निर्माताओं , डिपो, थोक विक्रेताओं एवं विक्रय प्रतिष्ठानों से नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता एवं निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूपता की जांच कराई जा रही है। लिए गए सभी 18 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अन्य राज्यों से आने वाले घी सहित सभी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा अमानक, मिलावटी अथवा असुरक्षित खाद्य पदार्थों के निर्माण, परिवहन, भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
