न्‍यायालयों में सीमित कामकाज की अवधि में 5 सितम्‍बर तक वृद्धि

Advertisement

( नीमच )

न्‍यायालयों में पूर्व आदेशानुसार कार्य निष्‍पादन होगा

माननीय म.प्र.उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर के द्वारा समस्‍त अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के लिये लॉकडाउन में सीमित काम काज की अवधि में 31 अगस्‍त 2020 से 5 सितम्‍बर 2020 तक के लिये वृद्धि कर दी गई है। माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्वारा पूर्व में जारी सरक्‍यूलर क्रमांक क्‍यू-12 दिनांक 4 मई 2020 व डी-2377 दिनांक 27 जून 2020, एवं पूर्व में दिए गए निर्देशों अनुसार कार्य निष्‍पादित करने हेतु आदेशित किया गया है।
जिला न्‍यायाधीश नीमच द्वारा न्‍यायिक जिला स्‍थापना नीमच के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 12 दिनांक 4 मई 2020 के द्वारा न्‍यायालयीन कार्य निष्‍पादन हेतु विस्‍तृत आदेश पूर्व में पारित किया जा चुका है। इसलिये उक्‍त आदेश एवं समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों को ही आगामी लॉक डाउन अवधि 31 अगस्‍त 2020 से 5 सितम्‍बर 2020 तक के लिये लागू किया गया है। इस प्रकार यह स्‍पष्‍ट किया गया है, कि 5 सितम्‍बर 2020 तक उक्‍त सरक्‍यूलर क्रमांक 12 दिनांक 4 मई 2020 व इसके पूर्व एंव पश्चात में जारी अन्‍य परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के आलोक में ही न्‍यायालयीन कार्य सम्‍पादित किया जायेगा।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें