कृषक अंश की राशि बीमा कंपनी को समय सीमा में भुगतान करने के निर्देश
कटनी – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ वर्ष 2020 में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने हेतु अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 निर्धारित की गई थी। प्रदेश के समस्त जिलों के लिये क्रियान्वयन एजेन्सी एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चयन किया गया है। इस संबंध में संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर्स को कहा है कि वे समस्त बैंकों को निर्देश जारी करें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की रिक्वेम्प्ड ऑपरेशनल गाईडलाईन के अनुसार बैंकों के द्वारा नेशनल क्रॉप इंश्योरेन्स पोर्टल के माध्यम से कृषक अंश की राशि का हस्तांतरण बीमा कंपनी को समय सीमा में भेजे जाने का प्रावधान है। समय सीमा उपरांज कृषक अंशक भेजने की स्थिति में संबंधित कृषक का बीमा मान्य नहीं किया जायेगा। इस कार्य के लिये 4 सितम्बर 2020 की समय सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित समय सीमा में बीमित किये जाने वाले किसानों का कृषक अंश पे-गोव पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को निर्धारित एसओपी के तहत अनिवार्यता किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये हैं। इसके साथ ही समस्त बैंकों को बीमित किसानों की नेशनल क्रॉप इंश्योरेन्स पोर्टल पर एन्ट्री 15 सितम्बर 2020 तक कर लेने के स्पष्ट निर्देश भी दिये गये हैं। अन्यथा किसी भी प्रकार की दावा राशि भविष्य में बनने की स्थिति में संपूर्ण लाईबिलिटी संबंधित बैंक की निर्धारित होगी।
