बकाया समाधान का अवसर आवेदन कर लाभ लें –
( दमोह )
वाणिज्यिक कर अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश कराधान अधिनियमो की पुरानी राशि के समाधान अध्यादेश 2020 के अंतर्गत पुरानी बकाया के समाधान के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा योजना लायी गयी है, जिसमे वेट अधिनियम 2002, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की बकाया की विवादित/अविवादित बकाया को आवेदन देकर आवेदनकर्ता समाधान करा सकता है। यह योजना 31 मार्च 2016 तक की कालावधि के लिए श्रृजित बकाया राशि के समाधान के लिए लायी गयी है। ऐेसे बकायादार जिनके ऊपर बकाया राशि लंबित है तथा उनके बकाया जमा न करने के कारण चल/अचल संपत्ति की कुर्की नीलामी की कार्यवाही प्रचलन में है उसके लिए भी बकाया समाधान का अवसर विभाग द्वारा दिया गया है।
उन्होंने बताया प्रत्येक अधिनियम की बकाया हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र वृत कार्यालय दमोह में प्रस्तुत किये जा सकते है। यह योजना 26 सितम्बर 2020 से आरंभ हो चुकी है। व्यवसायियों से उन्होंने अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बकाया राशि का समाधान कराये।
