वन्यप्राणी का अवैध शिकार करने वाले आरोपी को भेजा जेल –

( छतरपुर )

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विपिन सिंह भदौरिया  की न्यायालय ने वन्य प्राणी का अवैध शिकार करने वाले आरोपी भगवान दास पटेल का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि  दिनाँक 18.09.20 को  सर्च वारंट 4/37 के परिपालन में वन परिक्षेत्र अधिकारी चंद्रनगर एवं वन स्टाफ के द्वारा आरोपी भगवान दास पटेल निवासी पलकोंहा के घर पर सर्चिंग की कार्यवाही करने पर उसके घर से  सेही का कांटा, जंगली सुवर के बाल, ऊपरी जबड़ा, दांत, क्लिच वायर के फंदे,हंसिया, छुरा,बका, बिजली के तार जब्त किये थे एवं 27.09.20 को मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम उडला से आरोपी भगवान दास को घेराबंदी करके पकड़ा गया था और जब्तशुदा सामान की शिनाख्त भी उसके द्वारा अपने सामान के रूप में की गई थी और यह बताया गया था कि करीब 6-8 माह पूर्व उसके द्वारा जंगली सुअर एवं सेही का तार से फंदा लगाकर शिकार करके मारकर खा लिया था। आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी सरंक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त ने माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। राज्य की ओर से एडीपीओ  आशीष रावत ने आवेदन का विरोध करतेय हुये तर्क प्रस्तुत किये। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विपिन सिंह भदौरिया के न्यायालय ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें