विश्व उपभोक्ता दिवस पर द्वारका भवन में आयोजित हुआ जिलास्तरीय कार्यक्रम
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उपभोक्ताओं के अधिकारों की दी गई जानकारी
कटनी – विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन द्वारका भवन में किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यशाला में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। जागो ग्राहक-जागे, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्यों और क्या हैं उपभोक्तओं के अधिकार, इस विषय में जनजागरुकता के उद्देश्य से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बारीकियों के विषय में भी विस्तार से बताया गया। उपभोक्ताओं के 6 अधिकारों के विषय में भी जानकारी दी गई। जिसमें सुरक्षा का अधिकार, चयन करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार बताया व समझाया गया। साथ ही शिकायत दर्ज कराने के लिये एक टोलफ्री नंबर 1800114000 की भी जानकारी दी गई।

द्वारिका भवन में आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रुप में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय कस्तवार, विशिष्ट अतिथि मनीष कौशिक, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी पी. के. श्रीवास्तव, सहायक आपूर्ति अधिकारी रविकांत ठाकुर, सहायक आपूर्ति अधिकारी के.एस. भदोरिया एवं समस्त कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कटनी, खाद औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी, नापतोल विभाग के अधिकारीगण कर्मचारी उपस्थित रहे है। कार्यक्रम में अखिल भारतीय उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष के. एल. पांडेय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र पांडे एवं संगठन के समस्त पदाधिकारी गण संयुक्त रुप से उपस्थित रहे।

