कटनी जिले में आन्ध्रप्रदेश एवं तेलंगाना राज्य से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिनों के लिये कराया जायेगा कोरेन्टाईन
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा ने जारी किया आदेश
कटनी – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण के उद्देश्य से तथा लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 में निहित प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एकट 1949 के तहत आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु जारी किये गये कंटेनमेन्ट प्लान में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कटनी जिले में आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना राज्य से आने वाले व्यक्तियों की जांच कराये जाने के लिये जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/इंसीडेन्ट कमाण्डर को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।
आदेश के तहत कटनी जिले में आंध्रप्रदेश, तेलंगाना राज्य से यथा रेल, बस, कार, ट्रक इत्यादि संसाधनों से आने वाले यात्रियों एवं व्यक्तियों को अपने गंतव्य स्थानों पर न पहुंचने और उन्हें रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चैक पॉईन्ट पर रोककर इंसीडेन्ट कमाण्डर द्वारा 14 दिवस के लिये कोरेन्टाईन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
इसके साथ ही आंन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना से आने वाले व्यक्तियों एवं यात्रियों की प्रथम दृष्ट्या कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य रुप से कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति/यात्री की रिपोर्ट पॉजीटिव आती है, तो उसे कोविड केयर सेंटर में उपचार के लिये भर्ती कराया जायेगा। जिन व्यक्त्यिों की रिपोर्ट निगेटिव आती है, तो उन्हें होम कोरेन्टाईन कराये जाने के लिये निर्देशित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा ने दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिये हैं।
