माल एवं सेवाकर अधिनियम के तहत सेवाओं या आपूर्तिकर्ताओं को किये गये भुगतान पर टीडीएस कटौती करना अनिवार्य
(कटनी) – सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर कटनी वृत्त ने बताया कि माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 51 के अंतर्गत राज्य शासन के विभागों, कार्यालयों, स्थानीय निकायों एवं सरकारी अभिकरणों को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ताओं को किये गये भुगतान पर निश्चित दर से टीडीएस काटकर जीएसटी रिटर्न के माध्यम से टीडीएस राशि को जमा करने का प्रावधान है। इन प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिये माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 51 के अंतर्गत जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को टीडीएस कटौत्रा के रुप में जीएसटी पंजीयन लेना अनिवार्य है।
सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर कटनी वृत्त के अनुसार माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के लागू होने के 4 वर्ष पश्चात भी जिले की अधिकतर संस्थाओं द्वारा उक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिले के समस्त कार्यालय एवं स्थानीय निकायों पर जिनके द्वारा टीडीएस की राशि जमा न करते हुये ढाई लाख रुपये से अधिक राशि के भुगतान किये जा रहे हैं, उनके विरुद्ध माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत ब्याज, शास्ति सहित टीडीएस राशि जमा करवाने की कार्यवाही की जायेगी।
