कटनी जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रहेगा रात्रि कर्फ्यू, धारा 144 को किया गया लागू
बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं करने पर होगी जुर्माने की कार्रवाई
विभिन्न निर्धारित स्थलों पर कोविड-19 टीकाकरण के दोनों डोज लगने पर ही मिलेगी प्रवेश की अनुमति
धारा 144 के तहत जारी किया गया प्रतिबंधात्मक आदेश
(कटनी) – जिले में कोविड महामारी संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के दृष्टिगत मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रोमानुस टोप्पो ने इस संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को निरस्त करते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण कटनी जिले के लिये नवीन आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान अंर्तराज्यीय, राज्यांतरिक तथा अंतर जिला यात्रियों, माल, एवं सर्विसेस का आवागमन निर्बाध रहेगा तथा समस्त प्रकार के उद्योग रात्रि कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे। समस्त अस्पताल, नर्सिंग होम, दवाई की दुकानें, पेट्रोल पम्प तथा अति आवश्यक सेवा में लगे वाहन रात्रि कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग, क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम आदि में 18 वर्ष के ऊपर के दर्शकों को कोविड-19 टीकाकरण के दोनों डोज लगाने पर ही प्रवेश की अनुमति रहेगी।
समस्त शासकीय सेवकों को कोविड-19 टीकाकरण के दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा। समस्त कार्यालय प्रमुख एैसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे, जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होटलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं को कोविड-19 के टीकाकरण की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। एैसे स्टाफ, कर्मियों, छात्र, छात्राओं, जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य, संचालक सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदानों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को कोविड-19 टीकाकरण की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसिएशन, मॉल प्रबंधक, मेला आयोजक सुनिश्चित करेंगे।
समस्त सिनेमा हॉल, मल्टिप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग, क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को कोविड-19 टीकाकरण की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। बैंक, वित्तीय संस्थान, निजी अस्पताल, क्लीनिक, रेस्टॉरेन्ट एवं होटल, शॉपिंग मॉल व मार्ट, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन एवं एैसे प्रतिष्ठान जहां व्यक्तियों के आवागमन की संख्या अधिक होती है, उन स्थानों पर प्रथम डोज एवं द्वितीय डोज के कोविड टीकाकरण का रजिस्टर संधारण करना अनिवार्य होगा। साथ ही टीकाकरण नहीं लगे व्यक्तियों को निकटतम टीकाकरण केन्द्र पर जाकर टीका लगवाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। भीड़ भाड़ वाले स्थान तथा रेल्वे स्टेशन बस स्टेण्ड में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अथवा जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश करने पर रेण्डम सैम्पलिंग से कोई भी व्यक्ति द्वारा इंकार करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। विदेश से जिले में आने वाले व्यक्तियों को जिला कोविड कन्ट्रोल एवं कमाण्ड सेंटर के फोन नंबर 07622-220072 पर अपने आगमन की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

