नो-एन्ट्री के समय में किया गया आंशिक संशोधन

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अब रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक रहेगी नो-एन्ट्री में छूट

(कटनी)  कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने नो एन्ट्री के समय में परिवर्तन करते हुये आदेश जारी किया है। इस संबंध में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 155 एवं सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये यह आदेश जारी किया गया है।

आदेश के तहत वाहनों के आवागम होने से दुर्घटना आदि से बचाव को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक सेवाओं के त्वरित मूवमेन्टर को ध्यान में रखते हुये नो-एन्ट्री में छूट के लिये समय रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त दोपहर 2 बजे से सांय 4 बजे तक नोएन्ट्री में छूट प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी आदेश के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नो एन्ट्री में छूट प्रदान की गई थी। जिसके समय में परिवर्तन किया गया है।

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