MP Election Today Update : आरपीकेपी इंडिया न्यूज़ पर कटनी जिले की चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें

(निवाड़ी) जिले की गुजरा खुर्द एक ऐसी पंचायत है. जहां ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव नहीं हो रहा है. कारण यह है कि ग्राम पंचायतों के आरक्षण में सरपंच का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है. जबकि इस ग्राम पंचायत में  अनुसूचित जाति का एक भी मतदाता ऐसा नहीं है जो सरपंच पद के लिए अपनी उम्मीदवारी बना सके. अब अधिकारी इसे आरक्षण में गलती बता रहे हैं. इसी चलते जनपद पंचायत निवाड़ी की ग्राम पंचायत गुजरा खुर्द एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां सरपंच पद के लिए चुनाव नहीं होंगे.

पूरे ग्राम पंचायत में एसटी वर्ग का एक भी मतदाता नहीं

बता दें कि चुनाव नहीं होने का कारण आरक्षण प्रक्रिया है. आरक्षण प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायत गुजरा खुर्द में सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया, लेकिन पूरे ग्राम पंचायत में इस वर्ग का एक भी मतदाता नहीं है. इसलिए किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया. गांव के लोगों का कहना है कि गांव में एससी/एसटी वर्ग का मतदाता नहीं है, फिर भी ग्राम पंचायत के सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है.

अब 6 महीने बाद होंगे चुनाव 

वहीं इस मामले में ओरछा तहसीलदार का कहना है कि आरक्षण के समय ग्राम पंचायत गुजरा खुर्द की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, लेकिन अनुसूचित जनजाति का एक भी मतदाता नहीं है. जिसके कारण किसी ने भी सरपंच के पद के लिए आवेदन नहीं किया. आरक्षण के समय एक गलती के कारण ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई. अब 6 महीने बाद फिर से आरक्षण की प्रक्रिया होगी और फिर चुनाव होंगे.

मतदान दलों और निर्वाचन में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को प्रिकॉशन डोज

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी के प्रस्ताव पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी मंजूरी

(भोपाल) प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में मतदान दलों और निर्वाचन कार्यों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगाई जायेगी। कोविड-19 प्रिकॉशन डोज लगाने की मंजूरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी के प्रस्ताव पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने दी। शत-प्रतिशत कोविड-19 वैक्सीनेशन की राष्ट्रीय समीक्षा में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी वर्चुअली शामिल हुए थे।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी के प्रस्ताव पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मांडविया ने तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा कि आज से ही प्रिकॉशन डोज देना शुरू कर दें। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने एम.डी. एनएचएम श्रीमती प्रियंका दास को कहा कि समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के मतदान दलों और निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिये कहें। उन्होंने कहा कि मतदान दलों और अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण सत्र स्थल पर कोविड-19 प्रिकॉशन डोज लगाने के लिये विशेष सत्रों का आयोजन किया जाये। साथ ही जिन अधिकारी-कर्माचारियों की पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ड्यूटी है, वे ड्यूटी आदेश की जानकारी देकर प्रिकॉशन डोज लगवाना सुनिश्चित करें।

22 जून तक उम्मीदवारी से नाम वापस ले सकेंगे नगरीय निकाय के अभ्यर्थी

(कटनी) नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। आयोग के निर्देशानुसार नाम निर्देशन जमा करने के बाद अभ्यर्थी 22 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। उप जिला जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अंतिम तिथि से पूर्व व संवीक्षा के बाद कार्यालयीन समय पर अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे।

प्रचार वाहन के लिए उम्मीदवारों को लेनी होगी रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति

(कटनी) त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 में उम्मीदवारों को प्रचार के लिए वाहन का उपयोग करने के लिए रिटर्निंग अधिकारियों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा वाहन की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल दो वाहनों की अनुमति प्राप्त करने की पात्रता होगी। आयोग द्वारा जारी अनुमति की मूल प्रति को वाहन की विंड स्क्रीन पर अभ्यर्थी द्वारा चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

मतदान करने के लिए मतदाताओं को दिखाने होंगे आयोग के निर्धारित पहचान पत्र

(कटनी)  नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदान के दौरान पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया है। साथ ही पहचान पत्र भी निर्धारित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वरा प्रदान किया गया मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक, किसान, डाकघर की पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, विकलांगता प्रमाण पत्र, निराश्रित प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज, रेलवे पहचान पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त आधारकार्ड, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, बायोमैट्रिक डिवाइस पर आधार नंबर से पहचान को शामिल किया गया है।

मॉडल स्कूल प्रशिक्षण केन्द्र पहुंचे जिला पंचायत सीईओमतदान प्रक्रिया की बताईं बारीकियां

(कटनी) राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए अधिकारी, कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा के निर्देश में मॉडल स्कूल झिंझरी में अतिरिक्त रूप से नियोजित बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सोमवार को जिला पंचायत सीईओ एवं प्रशिक्षण प्रभारी जगदीश चंद्र गोमे ने मॉडल स्कूल में चल रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण किया और प्रशिक्षण संबंधी जानकारी ली।

सीईओ श्री गोमे ने प्रशिक्षण ले रहे अधिकारी, कर्मचारियों को मतदान संबंधी बारीकियां बताईं और आयोग के निर्देशों की भी जानकारी दी। साथ ही कहा कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मतदान संबंधी आयोग के दिशा निर्देशों को पूरी तरह पालन करें और कहीं पर भी परेशानी आती है तो वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर मार्गदर्शन अवश्य ले लें।

जिले में अवैध मदिरा के विरूद्ध जारी है कार्यवाही

(कटनी) स्थानीय निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कटनी जिले में अवैध मदिरा के संग्रहण परिवहन विक्रय निर्माण रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के आदेशानुसार गत दिवस आबकारी विभाग द्वारा आबकारी वृत्त  कटनी क्रमांक 02 में ग्राम आधारकाप नदी के किनारे, तेलियनपार, कुल जप्ती 525 किलो ग्राम महुआ लाहन, 25 लीटर हाथ भट्टी मदिरा कुल 4 न्यायालयीन प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क एवं च के पंजीबद्ध किये गये। मौके पर महुआ लाहन का सैंपल लिया जाकर नष्ट किया गया। जप्त किये गये लहान तथा मदिरा की अनुमानित राशि लगभग तीस हजार रूपये है।

मतदान दलों को  प्रशिक्षित करने हेतु 67 मास्टर टेनर्स होगें प्रशिक्षित

14 जून को  डाइट में दिया जायेगा प्रशिक्षण

(कटनी)  मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी ﴾स्थानीय निर्वाचन﴿ द्वारा जारी  आदेश के द्वारा 67 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षिति करने हेतु दिनांक 14 जून 2022  को शास0  जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान कटनी में प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक द्वितीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स को निधार्रित स्थान एवं समय पर  प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु  उपस्थित होने  कहा गया है।

मतदान दलो का 15, 16,17 जून को दो पालियो में होगा प्रशिक्षण

(डाइट में 15 मास्टर ट्रेनर देगें प्रशिक्षण)

(कटनी)- सचिव म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग के  निर्देशों के अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) से उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 में मतदान दलों में लगाये गये समस्त कर्मचारियों का प्रशिक्षण दिनांक 15,16,17 जून को दो पालियों में प्रातः 10ः00 बजे से 1ः30 बजे तक एवं दोपहर 02ः00 बजे से 5ः30 तक प्रशिक्षण केन्द्र शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एन. के. जे. कटनी में आयोजित किया गया है। जिसमें नियुक्त पन्द्रह मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जायेगा इस प्रशिक्षण हेतु पांच मास्टर ट्रेनर्स को रिजर्व दल में रखा गया है।

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