MP Election Today Update : आरपीकेपी इंडिया न्यूज़ पर पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें

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पंचायत निर्वाचन के प्रथम चरण के लिए प्रचार 23 जून की शाम से होगा बंद

(भोपाल) त्रि-स्‍तरीय पंचायत निर्वाचन में प्रथम चरण का मतदान 25 जून को सुबह 7 से अपरान्‍ह 3 बजे तक होगा। प्रथम चरण में जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में मतदान होना है, वहॉं पर 23 जून को अपरान्‍ह 3 बजे से सार्वजनिक सभा करना प्रतिबंधित हो जायेगा।

सचिव राज्‍य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि मतदान समाप्‍त होने के समय से 48 घण्‍टे पूर्व से शराब की दुकाने भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी को मिलेंगे निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र

(भोपाल) सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम में प्रावधान है कि “कोई मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, कोई पीठासीन अधिकारी और कोई अन्य लोक सेवक जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर कर्त्तव्यारूढ़ माने, निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र के हकदार होंगे।” नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र दिये जायेंगे।

निर्वाचन मतपत्र के लिये आवेदन पत्र प्रारूप 19 में और निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ मतदाता के द्वारा घोषणा प्रारूप 19 ‘ग’ में नियत है। निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र जिलों को उपलब्ध कराये गये हैं। श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन कर्त्तव्य मतपत्र संबंधी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

मतदान दलों के निर्वाचन प्रशिक्षण में प्रेक्षक श्री खरे ने दिए टिप्स

 (कटनी) –निर्वाचन प्रक्रिया को अत्यंत शांति और धैर्य से संपादित करना है। निर्वाचन कार्य को किसी प्रकार के मानसिक दबाव के रूप में नहीं बल्कि प्रसन्न होकर संपादित करें। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव प्रेक्षक श्री शैलेंद्र खरे ने बुधवार को जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रथम चरण के मतदान हेतु नियुक्त मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण काल के दौरान दिए।

             श्री खरे ने टिप्स देते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करें तथा मतदान दल के सभी सदस्य आपस में परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण सत्र के दौरान अपने सेवाकाल के अनुभव को साझा करते हुए श्री खरे ने कहा कि निर्वाचन कार्य के दौरान यह विचार कभी मन में नहीं लाएं कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा ,या मुझे सब कुछ आता है। निर्वाचन कार्य समय सीमा में किए जाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें अपने दायित्वों का निर्वहन निर्वाचन आयोग एवं प्रशिक्षण में दिए गए निर्देशों के अनुरूप करना है। मतदान प्रक्रिया के दौरान की गई छोटी सी चूक, घातक सिद्ध हो सकती है। निर्वाचन प्रशिक्षण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए महत्वपूर्ण विषयों को प्वाइंट आउट करें। निर्वाचन कार्य के दौरान पूर्णतया निष्पक्ष रहें भी और निष्पक्ष दिखें भी। मतदान दल पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पारदर्शी होकर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करें। चुनाव प्रेक्षक श्री खरे प्रशिक्षण में दी जा रही गतिविधियों की जानकारी लेने नालंदा साइंस एंड कामर्स कॉलेज पहुंचे। श्री खरे ने मतदान दलों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का अवलोकन किया एवं विचार अपने विचार रखे। प्रशिक्षण में सहायक नोडल अधिकारी प्रशिक्षण श्री अभय जैन एवं मास्टर ट्रेनर उपस्थित रहे।

मताधिकार का करे प्रयोग-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

(कटनी)- जिले में पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन होने जा रहे है, पंचायत निर्वाचन 03 चरणों में एवं नगरीय निकाय निर्वाचन 02 चरणों में होना है। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 का प्रथम चरण 25 जून को ढीमरखेडा एवं विजयराघवगढ, द्वितीय चरण 01 जुलाई को बडवारा एवं कटनी, तृतीय चरण 08 जुलाई बहोरीबंद एवं रीठी तथा नगर निगम एवं नगर परिषद में 06 जुलाई एवं 13 जुलाई को होना है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने जिले के समस्त मतदाताओं से लोकतंत्र में पूर्ण आस्था के साथ लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाये रखते हुए इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरिके से गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर बिना किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान करनें की अपील की है।

निर्वाचन व्यय के दिन-प्रतिदिन व्यय का निरीक्षण गठित समिति से कराने हेतु अभ्यार्थियों को पत्र जारी

 (कटनी)- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु मध्यप्रदेश राज्यपत्र (असाधारण) क्रमांक 299, द्वारा नगरीय निकायों के महापौर/पार्षद अभ्यार्थियों हेतु निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) निर्देशन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से निर्वाचन की परिणाम की घोषण तक दिन-प्रतिदिन के व्यय का निरीक्षण कराया जाना है।

     कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन द्वारा निर्देशों के परिपालन में महापौर एवं पार्षद पद के अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए स्वयं अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन व्यय के दिन-प्रतिदिन के व्यय लेखों का ब्यौरा निर्धारित प्रोफार्मा, भाग, अनुसूची राज्य निर्वाचन के निर्देशानुसार कार्यालय कलेक्टर (निर्वाचन सदन) में उपस्थित होकर व्यय लेखा हेतु चरणबद्ध तरीके से  कार्यक्रम निर्धारित करते हुए गठित समिति से निरीक्षण कराने हेतु पत्र जारी किया गया है।

     जारी कार्यक्रम अनुसार प्रथम चरण में वार्ड क्रमांक 01 से 15 हेतु निरीक्षण दिनांक 27 जून, वार्ड क्रमांक 16 से 30 28 जून, वार्ड क्रमांक 31 से 45 तक 29 जून एवं महापौर अभ्यार्थी हेतु प्रथम चरण का निरीक्षण 27 जून को किया जायेगा।

  द्वितीय चरण में वार्ड क्रमांक 01 से 15 हेतु निरीक्षण दिनांक 04 जुलाई, वार्ड क्रमांक 16 से 30 हेतु 05 जुलाई, वार्ड क्रमांक 31 से 45 हेतु 06 जुलाई एवं महापौर अभ्यार्थी हेतु द्वितीय चरण का निरीक्षण 04 जुलाई को किया जायेगा।

    तृतीय चरण में वार्ड क्रमांक 01 से 15 हेतु निरीक्षण दिनांक 07 जुलाई, वार्ड क्रमांक 16 से 30 हेतु 09 जुलाई, वार्ड क्रमांक 31 से 45 हेतु 11 जुलाई, एवं महापौर अभ्यार्थी हेतु तृतीय चरण का निरीक्षण 11 जुलाई को किया जायेगा।

चतुर्थ चरण में वार्ड क्रमांक 01 से 11 हेतु निरीक्षण दिनांक 25 जुलाई, वार्ड क्रमांक 12 से 22 हेतु 26 जुलाई, वार्ड क्रमांक 23 से 33 हेतु 27 जुलाई एवं वार्ड क्रमांक 34 से 45 हेतु 28 जुलाई तथा महापौर अभ्यार्थी हेतु चतुर्थ चरण  का निरीक्षण 28 जुलाई को किया जायेगा।

5872 प्रकरणों में धारा 107 व 116 तथा 1544 अपराधियों के खिलाफ धारा 110 के  तहत हुई कार्यवाही

आदतन अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही का सिलसिला निरंतर जारी

(कटनी) – त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद शांतिपूर्ण निर्विध्न और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्वेश्य से जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा गुंडे) बदमाश और आदतन अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही का सिलसिला सतत् जारी है। जिले में कुल 1544 आदतन अपराधियों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के तहत कार्यवाही की गई है। जबकि 5872 प्रकरण शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों के विरूद्ध धारा 107 व धारा 116 के तहत कार्यवाही की गई है।

जिले के अपराधों पर नियंत्रण और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने अपराधिक प्रवृत्ति एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के आदेश पहले ही जारी कर दिया था। अपर जिला दण्डाधिकारी रोमानुस टोप्पो ने बताया कि धारा 107 व 116 के तहत अब तक कुल 5872 प्रकरणों मे से 3847 प्रकरणों में बंधपत्र निष्पादित किया गया है। वहीं 231 प्रकरणों मे बंधपत्र का उल्लंघन करने पर बंधपत्र जप्ती की कार्यवाही की गई है।

            दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के तहत कुल 1544 प्रकरण दर्ज किये गए जबकि 455 प्रकरणों मे बंधपत्र निष्पादित किया गया और 301 प्रकरणों मे बंधपत्र उल्लंघन पर बंध पत्र जप्त किया गया। वहीं संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाई कर 590 दीवार लेखन 508 पोस्टर 352 बैनर सहित 25 अन्य मामलों को मिलाकर कुल 1479 प्रकरणों में कार्यवाही की गई।

गठित उडनदस्ता दलों के साथ लगाई गई वीडियोग्राफरों के डयूटी

(कटनी)- मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार जिले के नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 की घोषणा की गई है, जिसके तहत नगर पालिक निगम महापौर, नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषदों के पार्षद पद के निर्वाचन हेतु उडनदस्ता दलों का गठन किया जा कर प्रत्येक उडनदस्ता के साथ 01 वीडियोग्राफर की ड्यूटी लगाई गई है।

       उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वाचन) स्थानीय निर्वाचन कटनी द्वारा उडनदस्ता दल गठित करते हुए नगर निगम कटनी के वार्ड क्रमांक 01 से 22 तक नायब तहसीलदार श्रीमती हेमांग प्रिया श्रीवास्तव कार्यपालिक दण्डाधिकारी के साथ वीडियोग्राफर सूरज हल्दकार, इसी तरह वार्ड क्रमांक 23 से 45 तक नायब तहसीलदार राजीव मिश्रा कार्यपालिक दण्डाधिकारी के साथ वीडियोग्राफर अभिषेक हल्दकार की ड्यूटी लगाई गई है।

           उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार नगर परिषद विजयराघवगढ के वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक नायब तहसीलदार राघवेन्द्र पटैल कार्यपालिक दण्डाधिकारी के साथ अमित यादव, नगर परिषद कैमोर के वार्ड क्रमांक 01 से 15 परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास संतोष अग्रवाल के साथ अजीत कुमार यादव नगर परिषद बरही के वार्ड क्रमांक 01 से 15 तक नायब तहसीलदार चन्द्रपाल इनवाती कार्यपालिक दण्डाधिकारी के साथ विपिन यादव वीडियोग्राफर की ड्यूटी लगाई जाकर उडनदस्ता दलों का गठन किया गया है।

अभ्यार्थियों के व्यय के संधारण के निरीक्षण हेतु 23 जून को दोपहर 12 बजे से नगर निगम के ऑडिटोरियम हॉल में प्रशिक्षण आयोजित

(कटनी) – मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु मध्यप्रदेश राज्यपत्र (असाधारण) क्रमांक 299, द्वारा नगरीय निकायों के महापौर/पार्षद अभ्यार्थियों हेतु निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) नाम निर्देशन प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है।

            उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कटनी द्वारा जारी आदेशानुसार नगरीय निकायों (नगर निगम/नगर परिषद) के महापौर/पार्षद पद के अभ्याथियों के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) नाम निर्देशन किये जाने के दिनांक से निर्वाचन के परिणाम तक की दिनांक तक का दिन-प्रतिदिन के व्यय संधारण का निरीक्षण कराये जाने हेतु संबंधित अभ्याथियों को प्रशिक्षण दिनांक 23 जून 2022 को नगर निगम के ऑडिटोरियम हॉल बस स्टैड में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया है।

प्रथम चरण के मतदान हेतु 2232 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया

(कटनी) – राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रथम चरण में कटनी ज़िले के ढीमरखेड़ा एवं विजयराघवगढ़ विकासखंड में 25 जून को पंच सरपंच जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु मतदान होगा। प्रथम चरण में मतदान दलों को प्रशिक्षित करने हेतु तीन केंद्र बनाए गए। तीनो केंद्रों में 2232 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। मतदान दलों को सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया, विभिन्न प्रकार के मतदाता, मतपेटी का संचालन, मतगणना, सामग्री जमा करने इत्यादि की विस्तृत जानकारी दी गई। यह मतदान दल 24 जून को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के मुख्यालय में उपस्थिति देंगे एवं सामग्री  प्राप्त करेंगे। सामग्री प्राप्त करने के पश्चात उसी दिन आवंटित मतदान केंद्र पहुंचकर दिनांक 25 जून को मतदान कराएंगे। मतदान समाप्ति के पश्चात मतगणना करेंगे एवं गणना अभिकर्ताओं को गणना परिणाम वितरित करेंगे। इसके पश्चात निर्देशों के अनुसार आर ओ मुख्यालय पर सामग्री जमा करेगे। सम्पूर्ण प्रक्रिया की मोनिटरिंग सेक्टर अधिकारी द्वारा की जायेगी।

केबल टेलीविजन पर विज्ञापन सम्बंधी दिशा – निर्देश जारी

(कटनी) –   नगरीय निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों तथा उनके समर्थकों द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, एफएम रेडियो पर जारी किये जाने वाले विज्ञापनों तथा पेड न्यूज पर सतत निगरानी रखी जायेगी। इसके लिये जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं  प्री-सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है। उम्मीदवारों तथा उनके समर्थकों से आग्रह किया गया है कि प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी तरह के विज्ञापन जारी करने के पहले अनुमति जरूर प्राप्त करें। बगैर अनुमति के विज्ञापन-प्रकाशन पर कार्रवाई का प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है।

            आयोग ने यह निर्देश दिये है कि उम्मीदवारों तथा समर्थकों आदि द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों का खर्च प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जायेगा। ज्ञात रहे है कि इस बार के नगरीय निर्वाचन में महापौर तथा पार्षद पदों के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिये जारी किये जाने वाले विज्ञापनों के प्रसारण के संबंध में भी निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशानुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 तथा इसके उपबंधों के अनुसार निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न पाये जाने वाले विज्ञापनों का प्रसारण केबल सेवा के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केबल ऑपरेटर के उपकरण को जप्त किया जा सकता है।

            राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा अधिप्रमाणित राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण ही केबल नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है। केबल ऑपरेटर्स द्वारा संचालित लोकल न्यूज चैनल्स पर पेड न्यूज की निगरानी रखने के निर्देश भी दिये गये हैं। साथ ही कहा गया है कि प्रिंट तथा एफएम रेडियो पर भी पूर्व अनुमति प्राप्त कर विज्ञापन तथा राजनैतिक अन्य विज्ञापन प्रकाशित किये जाये।

मतदाता जागरूकता अभियान के तहत् आयोजित की गई विभिन्न गतिविधियां

(कटनी)- मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिले में मतदान का प्रतिशत बढाने के लिये कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन एवं अपर कलेक्टर रामानुज टोप्पो, सह नोडल अधिकारी सेन्स नगरीय निकाय आम निर्वाचन के मार्गदर्शक सहायक नोडल अधिकारी सेन्स श्री के.के. डहेरिया, उपायुक्त नगर निगम पवन अहिरवार, जागेश्वर पाठक, परियोजना समन्वयक ज्ञानेन्द्र सिंह के नेतृत्व में प्रचार-प्रसार हेतु वाहन रवाना किया गया।

            मास्टर ट्रेनर संदीप पुरवार, सेहनाज बेगम, योगेश सराफ, राकेश झारिया, फैज मोहम्मद, श्री संदीप पुरवार, सहित अन्य जनों के द्वारा मतदाता जागरूकता अंतर्गत ई.वी.एम का प्रचार-प्रसार नगर निगम अंतर्गत वार्ड क्रमांक 01 से प्रारंभ किया गया। 70 प्रतिशत से कम मतदान क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढाने हेतु एवं नव मतदाताओं का ई.वी.एम के संबंध में जानकारी दी गई। जिसमें कृषि उपज मंडी, बस स्टेण्ड, महिला महा विद्यालय, रेल्वे स्टेशन, नगर निगम, सुभाष चौक, कचहरी परिसर आदि स्थलों में ई.वी.एम के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया गया । इसी क्रम में नगर परिषर विजयराघवगढ एवं कैमोर के क्षेत्रों में मतदताओं को जागरूक करने ई.वी.एम के द्वारा वोटिंग करने की जानकारी दी गई।

नगरीय निकायों के लिए ई.व्ही.एम. का प्रथम रेंडमाइजेशन संपन्न

कलेक्टर श्री मिश्राप्रेक्षक श्री खरे सहित राजनैतिक दलों के पदाधिकारी रहे मौजूद

(कटनी)  कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुधवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा और निर्वाचन प्रेक्षक शैलेन्द्र खरे की मौजूदगी में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के दोनों चरणों के लिए ई.व्ही.एम. मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया।

रेंडमाइजेशन का प्रस्तुतीकरण जिला सूचना विज्ञान अधिकारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी साधना परस्ते सहित राजनैतिक दलों के पदाधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रेंडमाइजेशन के दौरान डी.आई.ओ. प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि नगरीय निकाय के निर्वाचन हेतु जिले को ई.व्ही.एम. की कुल 2650 बैलेट यूनिट और 880 कंट्रोल यूनिट प्रदान की गई है। जिसमें से 2625 बैलेट यूनिट और 839 कंट्रोल यूनिट क्रियाशील है।

श्री श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के नगरीय निकाय के दो चरणों में होने वाले चुनाव में नगर निगम कटनी सहित नगर परिषद कैमोर,  विजयराघवगढ़ और बरही के सभी वार्डों को मिलाकर 89 वार्डों में 272 मतदान केन्द्र बनाये गये है। इन मतदान केन्द्रों के लिए आवश्यक कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट रिजर्व ई.व्ही.एम के साथ कुल 667 कंट्रोल यूनिट एवं 1133 बैलेट यूनिट आवंटित की गई।

रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया में नगर पालिका निगम कटनी को रिजर्व सहित कुल 466 कंट्रोल यूनिट और 932 बैलेट यूनिट, नगर परिषद बरही में रिजर्व सहित 67-67 कंट्रोल और बैलेट यूनिट उपयोग की जायेगी। जबकि नगर परिषद कैमोर में रिजर्व सहित 73-73 कंट्रोल व बैलेट यूनिट तथा नगर परिषद विजयराघवगढ़ में रिजर्व सहित 61-61 कंट्रोल एवं बैलेट यूनिट का उपयोग किया जायेगा।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ई.व्ही.एम. के प्रथम रेंडमाइजेशन में कंट्रोल यूनिट एवं बेलेट यूनिट के बॉक्स विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कंप्यूटर रेंडम पद्धति से निकायों को आवंटित किये जाते हैं। जबकि द्वितीय एवं अंतिम रेंडमाइजेशन आर.ओ. निकाय स्तर का होता है, जिसमें पूर्व में आवंटित बॉक्स में से मतदान हेतु बैलेट व कंट्रोल यूनिट का सेट निर्धारित किया जाता है।

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