नगरीय निकाय चुनाव : मतदान के दिन दो वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे अभ्यर्थी

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(जबलपुर) राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के चुनाव में मतदान के दिन निजी एवं किराये के वाहनों के दुरूपयोग को रोकने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। आयोग ने चुनाव लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी को मतदान के दिन केवल दो वाहनों का ही इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इसमें से एक वाहन का इस्तेमाल अभ्यर्थी अपने लिये कर सकेगा। तथा दूसरे वाहन का इस्तेमाल उसका निर्वाचन या अन्य अभिकर्ता कर सकेगा। लेकिन इन वाहनों से मतदाताओं को लाया या ले जाया नहीं जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि मतदान के दिन उपयोग में लाये जाने वाले दोनों वाहनों की सूची दो दिन पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर विधिवत परमिट (अनुमति) प्राप्त कर लिया जाये। प्राप्त परमिट को वाहन की विण्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित करना होगा अथवा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को अपने पास रखना होगा,  ताकि किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे दिखाया जा सके। क्रमांक/2546/जून-261/

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