नगरीय निकायों की मतगणना के दौरान मोबाइल का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित

(भोपाल) सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों के आम एवं उप निर्वाचनों की मतगणना के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग मतगणना कार्य में बाधक होता है तथा मतगणना कार्य की गोपनीयता भंग होने की संभावना बनी रहती है। मतगणना भवन तथा परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसमें पत्रकार भी शामिल हैं। निर्वाचन पर्यवेक्षण के लिए आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, जिससे वे आयोग से सतत सम्पर्क में बने रहें।

श्री सिंह ने कहा है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन एवं गणना अभिकर्ता की मतगणना स्थल पर प्रवेश के दौरान जाँच की जाएगी और मोबाइल लाने पर मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को पूर्व से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मतगणना कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा आयोग से सम्पर्क के लिए मतगणना स्थल के समीप ही एक कक्ष में दूरभाष स्थापित किये जाने की व्यवस्था पूर्व से ही की जाती रही है।

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