अनुज्ञप्ति धारी इंजीनियर को जारी अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित
(कटनी) – भूमि विकास निगम 2012 के नियम 26 के तहत इंजीनियर के रूप में कार्य करने हेतु श्री अजीत बोरले द्वारा ऑटोमेटिक बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम पोर्टल से ऑनलाइन पंजीयन कर अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई है। उपरोक्त अनुज्ञप्ति मध्य प्रदेश भूमि विकास निगम 2012 में अभिकथित है, तथा इंजीनियर के दायित्वों का पालन करने के लिए जारी की जाती है।
निगमायुक्त श्री सत्येंद्र सिंह धाकरे द्वारा ए.बी.पी.ए.एस. पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों तथा स्वीकृत आवेदनों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए समस्त पंजीकृत वास्तुविद, इंजीनियर ,सुपरवाइर को विगत दिवस दिशा निर्देश जारी किए गए थे।
श्री बोरले द्वारा पूर्व में 9 अगस्त 2022 को अपनी लॉगिन आईडी से आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त भूखंड पर ही भवन अनुज्ञा हेतु 29 अगस्त को नवीन आवेदन पुनः प्रस्तुत कर दिया गया। प्रस्तुत आवेदनों के परीक्षण में पाया गया की पूर्व में आवेदन में आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए थे एवं नवीन प्रस्तुत आवेदन में कटनी विकास योजना के विपरीत विवरण भी अंकित किया गया है।
श्री बोरले द्वारा बिना किसी कारणवश एक ही भूखंड में भवन अनुज्ञा हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत किए जाने तथा भूमि विकास नियमों का उल्लंघन करने एवं शासन की मंशा के विपरीत ए.बी.पी.ए.एस. पोर्टल पर मनमाने ढंग से बिना परीक्षण किए आवेदन प्रस्तुत कर नगर निगम की छबि धूमिल करने का प्रयास किये जाने पर निगमायुक्त श्री सत्येंद्र सिंह धाकरे द्वारा अजीत बोरले अनुज्ञप्ति धारी इंजीनियर को जारी अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है।
