कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने छह आदतन अपराधियों पर की गई जिला बदर की कार्रवाई

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जिला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश

(कटनी)- मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिले के आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है।

            पुलिस अधीक्षक कार्यालय के प्रतिवेदन अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी अमित रोहरा 24 वर्ष निवासी संतनगर नई बस्ती के खिलाफ आम जनता के साथ मारपीट, अभ्रदता, पैसों की मांग करना व जान से मारने की नियत से चाकू मारकर चोट पहुंचाने सहित अन्य प्रकरण दर्ज थे। अपराधी को पूर्व में 7 माह की अवधि तक 15-15 दिवस में थाना कोतवाली में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए गए थे लेकिन उसने आदेश का पालन नहीं किया। इस अवधि में तीन अन्य प्रकरण अमित रोहरा के खिलाफ दर्ज किए गए। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदतन अपराधी के खिलाफ एक वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर की कार्रवाई की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ही सिविल लाइन निवासी सुरेश तिवारी 35 वर्ष के खिलाफ 13 गंभीर प्रकृति के अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया। वैधानिक व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद भी सुरेश की गतिविधियों पर कोई सुधार नहीं हुआ। आदतन अपराधी सुरेश के खिलाफ प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला बदर की कार्रवाई की गई है। उसे एक वर्ष की अवधि के लिए कटनी सहित जबलपुर, सतना, पन्ना, दमोह व उमरिया जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

            एक अन्य प्रकरण में धर्मेन्द्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह 48 वर्ष निवासी करेला थाना बरही के आपराधिक प्रकरणों व आमजन में भय को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदतन अपराधी धर्मेन्द्र को तीन माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया है। आदतन अपराधी आदित्य उर्फ बाबू सिंह रघुवंशी 24 वर्ष निवासी गुड़ेहा थाना विजयराघवगढ़ के खिलाफ भी अपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए प्रतिवेदन के आधार पर जिला दंडाधिकारी ने एक वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर किया है।

            इसी प्रकार विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र के विजयराघवगढ़ निवासी आदतन अपराधी बलराम सोनी 32 वर्ष के अपराधिक रिकॉर्ड और जनता व समाज में भय व आतंक का वातावरण निर्मित किए जाने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलाबदर की कार्रवाई करने जिला दंडाधिकारी न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। अपराधिक प्रकरणों को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने आदतन अपराधी बलराम सोनी को एक वर्ष की अवधि के लिए जिलाबदर किया है। वहीं रीठी थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव निवासी आदतन अपराधी अच्छेलाल उर्फ करिया कुम्हार 40 वर्ष के खिलाफ भी पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिलाबदर की कार्रवाई की गई है। एक वर्ष की अवधि तक आदतन अपराधी कटनी सहित जबलपुर, सतना, दमोह, पन्ना व उमरिया जिले की सीमाओं मंे प्रवेश नहीं कर सकेेगा। अपराधी के खिलाफ यदि न्यायालीन प्रकरण चल रहा है तो नियत पेशी पर वह न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा लेकिन इसके पूर्व उसे थाना प्रभारी को लिखित सूचना देनी होगी।

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