छोटी महानदी पर बरही-मैहर मार्ग पुल पर आवागमन व परिवहन पूर्णत प्रतिबंधित

कलेक्टर श्री प्रसाद ने सावधानी बतौर जारी किया आदेश

पुल के बैलेंस वेंटीलीवर स्लैब के निचले भाग में है माइनर क्रैक

जान-माल की सुरक्षा की दृष्टि से किया गया आवागमन प्रतिबंधित

(कटनी)- छोटी महानदी पर बरही-मैहर मार्ग पर बने पुल पर अभी भी वाहनों का आवागमन व परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बुधवार को तदाशय का आदेश जारी किया है।

            कलेक्टर श्री प्रसाद ने यह आदेश कार्यपालन यंत्री बाण सागर पक्का बांध संभाग क्रमांक तीन शहडोल से प्राप्त अनुशंसा के बाद जारी किया है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि पुल का निरीक्षण ईजी आई एस कंपनी के कंसल्टेंट इंजीनियर द्वारा 4 दिसम्बर को किया गया। निरीक्षण के दौरान पुल में ऊपर (के.आरई.बी) में जिन स्थानों पर पहली बार रिहेविलिटेशन मरम्मत का कार्य कराया गया था। उन स्थानों के दायें और बायें ओर स्पष्ट रूप से क्रेक देखे गये। इसके अलावा एक्सपांसन ज्वाइंट भी क्षतिग्रस्त पाया गया। पूरे पुल का पैदल चलकर दोनों तरफ दांयी एवं बांयी रेलिंग का भी स्लैब सहित निरीक्षण किया गया।

            इसके बाद बरही-मैहर मार्ग पर बने पुल का नाव से पुल के नीचे जाकर भी निरीक्षण किया गया। रिबांउड हैमर से तथा यू.पी.व्ही. की मदद से पुल के दो पियरों की जांच की गई, जो सुरक्षित स्तर के पाये गये। तत्पश्चात पुल के बैलेंस वैंटीलीवर स्लैब के निचले भाग में माइनर क्रैक भी तीन स्थानों पर परिलक्षित हुए हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए बाण सागर पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 बाण सागर शहडोल के कार्यपालन यंत्री ने पुल के निचले भाग में क्रैक होने की वजह से सुरक्षा एवं सावधानी के बतौर पुल पर वाहनों  के आवागमन रोकने की अनुशंसा की थी।

            कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने ऐहतियातन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आकस्मिक दुर्घटना की संभावना के मद्देनजर आगामी आदेश पर्यन्त बरही-मैहर रोड में महानदी पर बने पुल से सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन व परिवहन पर पूर्णतरू  प्रतिबंध लगा दिया है।

            आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें