उचित मूल्य दुकानों के संचालन हेतु स्व-सहायता समूहों से आवेदन आमंत्रित
(कटनी)- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 91 विक्रेता विहीन उचित मूल्य दुकानों के संचालन हेतु इच्छुक स्व-सहायता समूहों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन एक सप्ताह तक किया जा सकेगा।
राशन दुकानों के संचालन से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला पंचायत कार्यालय कटनी से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन दुकान संचालन हेतु स्व-सहायता समूह का गठन हुए एक वर्ष होना चाहिए। कार्यशील पूंजी 1 लाख रुपये हानी चाहिए। समूह अध्यक्ष की न्यूनतम योग्यता दसवीं पास होनी चाहिए। समूह के पास उपार्जन कार्य का अनुभव होना चाहिए।
मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारी सोयायटी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत महिला स्वसहायता समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकान का संचालन दिये जाने का प्रावधान है , जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत के निर्देश पर ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला परियोजना प्रबंधक शबाना बेगम ने बताया कि उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु इच्छुक स्वसहायता समूहों के लिये मापदण्ड निर्धारित किये गये है जो कि निम्नानुसार है –
1- स्वसहायता समूह का गठन एक वर्ष का हो । 2- स्व-सहायता समूह कार्य करने को इच्छुक हो । 3- ग्राम पंचायत में जहॉ राशन उपस्थित हो, उस ग्राम पंचायत के समूह को प्राथमिकता । 4- समूह के द्वारा पंचसूत्र का पालन किया जा रहा हो । 5- समूह को बैंक से सी.सी.एल. प्राप्त हो रहा हो । कार्यशील पॅूंजी रू 1.00 लाख हो । वित्तीय रूप से सक्षम हो । 6- समूह अध्यक्ष न्यूनतम 10वीं पास हो । 7- संस्था के पास उपार्जन क्षेत्र में कार्य अनुभव होने पर प्राथमिकता । 8- समूह का वैधानिक अंकेक्षण होना चाहिये ।
उक्त अर्हता रखने वाले एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिले अर्न्तगत क्रमश: जनपद पंचायत बडवारा की 24, बहोरीबन्द की 02, ढीमरखेडा की 11, कटनी की 21, रीठी 14, विजयराघवगढ की 19 इस प्रकार कुल 91 विक्रेता विहीन उचित मूल्य दुकानों के संचालन हेतु इच्छुक स्वसहायता समूहों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं । इच्छुक स्वसहायता समूह सूचना प्रकाशन के सात दिवस के भीतर संबंधित जनपद के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के अनुसार दुकानों के संचालन हेतु आजीविका मिशन के संबंधित जनपद पंचायत कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । विदित हो कि स्वसहायता समूहों को दुकान संचालन हेतु दिये जाने का निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया जावेगा।
