जिले में गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ करने संबंधी आदेश जारी –

( अशोकनगर )

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) रोग के संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए, इसके प्रसार, बचाव व रोकथाम हेतु गृह विभाग, भारत सरकार द्वारा कंटेन्‍मेंट जोन में लॉकडाउन की अ‍वधि को 30 जून 2020 तक के लिये बढाया गया है। मध्‍यप्रदेश शासन, गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार 15 जून, 2020 तक के लिये अतिरिक्‍त निर्देश जारी किये गये हैं।
कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ.मंजू शर्मा द्वारा पूर्व से प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ करने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिला अशोकनगर की संपूर्ण राजस्‍व सीमाओं हेतु निम्‍नानुसार निर्देश जारी किये गये है।

राज्‍य के अंदर तथा बाहर आने-जाने के लिए पास की आवश्‍यकता नहीं होगी।
अंतर्राज्‍यीय बसों का संचालन 07 जून 2020 तक बंद रहेगा।
जिले में या‍त्री बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ किया जा सकेगा।
समस्‍त स्‍कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्‍थान, ट्रेनिंग इंस्‍टीट्यूट्स, कोचिंग संस्‍थान आदि पूर्णत: बंद रहेगें। किंतु 12बीं बोर्ड की परीक्षायें स्‍कूल शिक्षा विभाग के प्रसारित कार्यक्रम अनुसार यथावत सम्‍पन्‍न होंगी।
समस्‍त शासकीय कार्यालय शत-प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ खुलेगें। समस्‍त शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी।
आवश्‍यक सेवाओं को छोडकर शेष समस्‍त गतिविधियां रात्रि 09:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी।
जिले के समस्‍त व्‍यक्तियों को कोविड-19 के प्रबंधन हेतु जारी राष्‍ट्रीय प्रबंधन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा
फेस कवर करना :- सभी सार्वजनिक स्‍थानों, कार्य-स्‍थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर (मास्‍क) पहनना अनिवार्य है।
सोशल डिस्‍टेंसिंग बनाना :- व्‍यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्‍थानों पर कम-से-कम 6 फीट की दूरी (02 गज की दूरी) रखी जायेगी।
दुकानों में ग्राहकों के बीच सोशल डिस्‍टेंसिंग सुनिश्चित की जावेगी और दुकानों पर एक बार में 5 से अधिक व्‍यक्ति‍यों को आने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
सार्वजनिक स्‍थानों पर इक्‍टठा होना :- सार्वजनिक स्‍थानों पर बडी संख्‍या में इकट्ठा होना/समामेलन प्रतिबंधित रहेगा।
विवाह समारोह में एकत्रित होना : मेहमानों की संख्‍या 50 से अधिक नहीं होगी।
अंत्‍येष्टि/अंतिम संस्‍कार में लोगों का शामिल होना : 20 से अधिक व्‍यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।
सार्वजनिक और कार्यस्‍थलों में थूकना, राज्‍य/स्‍थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाये गये कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।
शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि के सेवन की सार्वजनिक स्‍थानों पर अनुमति नहीं है।
ऐसा कोई भी व्‍यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों तथा COVID-19 प्रबंधन के लिये जारी राष्‍ट्रीय निर्देशों का उल्‍लंघन करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, और अन्‍य लागू कानूनी प्रावधान के अतिरिक्‍त आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार अभियोजन हेतु जिम्‍मेदार होगा।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें