खुलेंगे धार्मिक स्थल, रात्रि 8 बजे तक खोली जा सकेंगी दुकानें
जिलास्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में निर्णय
कटनी – कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में संपन्न हुई जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में भारत सरकार के गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य शासन के निर्देशानुसार निर्धारित मापदण्डों का पालन करते हुये अन्य गतिविधियों को प्रारंभ करने के संबंध में निर्णय लिये गये। इस मौके पर विधायक सर्वश्री संजय सत्येन्द्र पाठक, संदीप श्री जायसवाल, विजयराघवेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक ललित शाक्यवार, अपर कलेक्टर साकेत मालवीय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे, आयुक्त नगर निगम आर0पी0 सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 एस0के0 निगम, एसडीएम बलबीर रमन, सीएसपी एस0के0 शुक्ला समूह के सदस्य पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव, रामरतन पायल, पीताम्बर टोपनानी, मिथलेश जैन, गुमान सिंह, देवा असरानी, सहित धर्मगुरु, बस एवं टैक्सी एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में अब तक जिले के आम नागरिकों, जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवियों, व्यापारियों, मीडिया सहित सभी की जागरुकता, सहयोग, मेहनत और प्लानिंग से अपना जिला संक्रमण से अछूता रहा है। जिले में अब तक तीन पॉजीटिव मिले हैं। जो मुम्बई से यहां आये। तीनों पॉजीटिव व्यक्ति अब स्वस्थ्य हैं। एक-दो दिन में डिस्चार्ज भी होंगे। उन्होने कहा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। बल्कि अब और भी सतर्क, सजग होकर इसका मुकाबला करना है।
भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन-5 में प्रारंभ की जाने वाली गतिविधियों के लिये जारी दिशा-निर्देश, गाईडलाईन, एसओपी के आधार पर जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में जिले के परिप्रेक्ष्य में प्रारंभ की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा की गई। बताया गया कि देशव्यापी लॉकडाउन के तहत 30 जून तक रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान अत्यावश्यक को छोड़कर अन्य गतिविधियां बंद रखी जायेंगी। इस परिस्थितियों के तहत निर्णय लिया गया कि दुकानें रात्रि 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। लेकिन गुमास्ता अधिनियम के तहत सप्ताह में एक दिन रविवार को बंद रहेंगी। शहर में भारी वाहनों की नो-एन्ट्री में छूट पूर्ववत रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ही रहेगी।
सभी सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर मास्क लगाना, सैनीटाईजर का प्रयोग, हाथों की साबुन से धुलाई और सोशल डिस्टेन्स के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखू का सेवन और थूकना वर्जित रहेगा। मास्क नहीं लगाये जाने पर व्यक्ति पर जुर्माना लगाकर मास्क भी दिया जायेगा। मॉल और होटल सभी एसओपी और सावघानियों का पालन करते हुये संचालित किये जा सकेंगे। राज्य शासन के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन और एसओपी का पालन करते हुये धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जायेगी।

