पत्रकारों को लेकर चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला : निर्वाचन आयोग ने पत्रकारों को दिया डाक मतपत्र का अधिकार
(हरदा) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए इस बार मीडिया प्रतिनिधियों की सेवा को “अत्यावश्यक सेवा” मानते हुए डाक मतपत्र की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। पत्रकारों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। मतदान के दिन की गतिविधियों को ‘कवर’ करने में जुटे पत्रकार भी अब वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। आयोग ने उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का फैसला लिया है। अब पत्रकार डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।
निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिए पहचान किए जाने वाले ‘आवश्यक सेवा में लगे मतदाताओं’ की श्रेणियों के संबंध में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अपनी अधिसूचना साझा की है। अतः”ऐसे मीडिया प्रतिनिधि जिनकी ड्यूटी लोकसभा निर्वाचन कवरेज के लिए उनके प्रतिष्ठान द्वारा अन्यत्र जिले में लगाई जाने के कारण वे आगामी 26 अप्रैल को हरदा में मतदान नहीं कर सकेंगे।” वे डाक मतपत्र के लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय में 26 या 27 मार्च तक संपर्क कर अपनी सहमति दे सकते हैं। जो मीडिया प्रतिनिधि अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करेंगे उनके लिए डाक मतपत्र की आवश्यकता नहीं है।
✍️ (मुईन अख्तर खान)
RPKP INDIA NEWS
हरदा
