फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी कर भूमि विक्रय करने वाले के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
(हरदा) जिले में एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी कर भूमि विक्रय करने वाले के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। स्व. श्री नरेश चन्द बाफना निवासी खिरकिया की मृत्यु वर्ष 2014 में हो चुकी है। उक्त व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत दिनांक 26/11/2021 को इनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके संदिग्ध पॉवर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित कराई गई है। इस संदिग्ध पॉवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर दिनांक 03/12/2021 को भूमि का विक्रय किया गया है।
संयुक्त कलेक्टर सतीश राय ने बताया कि कलेक्टर हरदा को उक्त शिकायत प्राप्त होने पर 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गयी थी, जिसकी जांच में दिनांक 26/11/2021 को निष्पादित पॉवर ऑफ अटॉर्नी संदिग्ध पाई गयी है। उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर हरदा द्वारा सुभाष बाफना, प्रकाश चंद बाफना, सुदेश बाफना, राजकुमारी जैन, सुरेश बाफना एवं एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है।
✍️ (मुईन अख्तर खान)
RPKP INDIA NEWS
हरदा
