बिना परमिट जब्त की गईं 25 स्कूल बसें – 55 बसों पर लगा जुर्माना

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(रीवा) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के परिपालन में शासन द्वारा स्कूल बसों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सभी स्कूल संचालकों से विद्यार्थियों के आवागमन के लिए उपयोग में आने वाली बसों में दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षा के समुचित प्रबंध के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी को भी स्कूल बसों की नियमित जाँच करके सुरक्षा मानकों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके परिपालन में जिले भर में 23 मई से स्कूल बसों की परिवहन अमले द्वारा जाँच की जा रही है। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि अब तक कुल 312 स्कूल बसों की जाँच की गई है। इसमें बिना परमिट चल रही 25 बसों को जब्त किया गया है। इसी तरह एक बस बिना फिटनेस के पाए जाने पर उस पर तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। पाँच बसों में अग्निशमन यंत्र न पाए जाने पर चालानी कार्यवाही की गई। इसी तरह 9 बसों में फर्स्टएड बॉक्स न पाए जाने तथा 15 बसों में सही नम्बर प्लेट न पाए जाने पर चालानी कार्यवाही की गई। जाँच के दौरान 6 बसों में स्पीड गवर्नर न मिलने पर उनमें 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह 7 बसों में कैमरा लगा नहीं पाया गया। उनके विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए 3500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

      जाँच के दौरान मोटरयान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करते पाए जाने पर 12 बसों पर चालानी कार्यवाही करते हुए 19500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अभियान के दौरान अब तक 55 बसों पर 49 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने कहा है कि सभी स्कूल बस संचालक शासन द्वारा निर्धारित किए गए सुरक्षा प्रबंधों तथा मानकों का पालन करते हुए स्कूल बस संचालित करें। सभी स्कूल संचालक भी उनकी संस्था के विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली बसों एवं अन्य वाहनों में सुरक्षा उपायों तथा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करें। जाँच के दौरान किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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