उज्जैन शहर में मप्र के बाहर से आने वाले आगन्तुकों की सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस थानों पर अथवा पुलिस कंट्रोल रूम 0734-2525253 पर जानकारी देना अनिवार्य किया गया –

( उज्जैन )

 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जनसामान्य के हित, स्वास्थ्य एवं लोकशान्ति को बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए उज्जैन शहर में प्रतिदिन मप्र के बाहर से आने वाले आगन्तुकों की जानकारी सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस थानों पर अथवा पुलिस कंट्रोल रूम 0734-2525253 पर देने के निर्देश जारी किये हैं। जिससे कि आगन्तुकों का स्वास्थ्य सत्यापन किया जाकर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके। उज्जैन शहर में आने वाले आगन्तुकों की जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित आगन्तुकों का हैल्थ चेकअप एवं स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है।
कलेक्टर द्वारा जारी किये आदेश में उज्जैन शहर के सभी मकान मालिकों एवं निवासियों को निर्देशित किया गया है कि यदि उनके घर पर कोई व्यक्ति मप्र के बाहर से आता है तो सभी मकान मालिकों को उक्त सूचना उसी दिन पुलिस कंट्रोल रूम अथवा थाने पर करना अनिवार्य होगा। सभी यात्रीगणों, होटल, लॉज, धर्मशाला को अपने यहां मप्र के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना, यदि मकान एवं दुकान मालिक द्वारा मप्र के बाहर के किरायेदार रखे जाते हैं तो सम्बन्धित थाने में इसकी सूचना उसी दिन दी जाना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह यदि घरेलु नौकर एवं व्यावसायिक नौकर मप्र के बाहर के हैं और उनको कार्य पर रखा जाता है तो सम्बन्धित स्वामी को थाने में सूचना दी जाना अनिवार्य किया गया है। निजी छात्रावासों में यदि मप्र के बाहर के छात्र एवं छात्राओं की आमद होती है तो सम्बन्धित छात्रावास के संचालक अथवा स्वामी को, भवन निर्माण कार्य में लगे पेशेवर मजदूरों एवं कारीगरों की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को, पेइंग गेस्ट की सूचना सम्बन्धित मकान मालिक को थाने पर अथवा पुलिस कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर पर उपलब्ध कराना होगी। उक्त सभी मामलों में बाहर से आये हुए व्यक्ति यदि 14 दिवस से उज्जैन नगर में रह रहे हैं तो इस आशय की सूचना भी सम्बन्धित मालिक के द्वारा यदि नहीं दी गई है तो तत्काल उक्त सूचना थाने में अथवा पुलिस कंट्रोल रूम में दिया जाना अनिवार्य किया गया है। धारा-144 के तहत जारी किये गये आदेश का उल्लंघन विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

 

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