अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी एवं पुलिस विभाग ने पीपलरावां में संयुक्त कार्यवाही कर 09 प्रकरण दर्ज किये

कार्यवाही में 140 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 2200 किलो महुआ लाहन किया जप्त, मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 02 लाख 48 हजार रूपये

(देवास)  देवास जिले में कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता के निर्देशानुसार तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में वृत्त सोनकच्छ के पीपलरावां में आबकारी एवं पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्यवाही कर 140 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 2200 किलो महुआ लाहन जप्त किया। लाहन को मौके पर विधिवत नष्ट किया एवं मध्य प्रदेश आबकारी अधीनियम 1915 की धारा 34(1)(क) अंतर्गत 09 प्रकरण दर्ज किये गये। जप्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 02 लाख 48 हजार रूपये है। कार्यवाही में पीपलरावां थाना प्रभारी कमल सिंह गेहलोद, आबकारी उपनिरीक्षक निधि शर्मा, राजकुमारी मंडलोई, कैलाश जामोद, विजय कुचेरिया, दिनेश भार्गव, पुलिस उपनिरीक्षक गणेशलाल तथा आबकारी और पुलिस बल के आरक्षक मुख्य आरक्षक एवं नगर सैनिक सम्मिलित थे। इसी तरह एक अन्‍य कार्यवाही में आबकारी विभाग के दल ने वृत्त कन्नौद में मुखबिर की सूचना पर कन्नौद कलवार रोड पर मोटरसाइकिल पर अवैध हाथ भट्टी मदिरा 70 लीटर परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) (क) (2) के तहत प्रकरण कायम पर विवेचना में लिया गया। जप्त की गई सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 74 हजार रूपये है। देवास जिले में आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी
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