खण्ड स्तर से ग्राम स्तर तक बाल विवाह रोको उड़न दस्तों का हुआ गठन

Advertisement

(भिण्ड)  कलेक्टर श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव द्वारा देवउठनी एकादशी’’ 11 एवं 12 नवम्बर 2024 तथा उसके पश्चात् आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह एवं एकल विवाह समारोह में बाल विवाह के संबंध में जागरूकता का प्रचार-प्रसार करने तथा होने वाले बाल विवाहों को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं (5) के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करने के  उद्देश्य से अधिकारियों का खण्ड स्तर से ग्राम स्तर तक बाल विवाह रोको उड़न दस्तों का गठन किया है।
विकास खण्ड भिण्ड, अटेर, लहार, रौन, मेंहगांव एवं गोहद बाल विवाह रोको उड़न दस्ता
कलेक्टर ने बाल विवाह रोको उड़न दस्ता गठन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस),. तहसीलदार, परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना समस्त (नोडल अधिकारी), नगर निरीक्षक, भिण्ड, अटेर, लहार, रौन मेहगाँव एवं गोहद एवं समस्त थाना प्रभारी (उप नोडल अधिकारी), संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना समस्त शामिल रहेंगे।
ग्राम स्तर बाल विवाह रोको उड़न दस्ता
इसीप्रकार बाल विवाह रोको उड़न दस्ता गठन में हायर सेकेण्ड्री/ हाई स्कूल के प्राचार्य एवं प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालय के प्र.अ, सरपंच/पंच, आंगनबाडी कार्यकर्ता/ आषा कार्यकर्ता/ स्वसहायता समूह की सदस्य, शौर्यादल सदस्य,. पंचायत सचिव, बीट प्रभारी (संबंधित ग्राम व क्षेत्र के प्रभारी) शामिल रहेगे।
उक्तानुसार गठित दल बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला भिण्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यह भी देखें