बाल अधिकार विषय पर दी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आयोजित किया विधिक जागरूकता शिविर

(उमरिया) मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जबलपुर के निर्देशन अनुसार उमरिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया के जिला प्रधान न्यायाधीश,अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता व जिला न्यायाधीशध्सचिव जितेंद्र कुमार बाजोलिया के मार्गदर्शन में विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में 9 नम्बर 2024 तक न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत विधिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे है। इसी क्रम 7 नंबर 2024 को शासकीय एक्सीलेंस उत्कृष्ट विद्यालय उमरिया बाल अधिकारों पर केंद्रित योजनाओं पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश, सचिव जितेंद्र कुमार बाजोलिया ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों के लिए नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके सरंक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 संचालित की जा रही है।योजना के मुख्य उद्देश्यों में बच्चों की देखभाल, संरक्षण, बच्चों के कानूनी झगड़ों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, बच्चों तक पहुंचाने के लिए मूल अधिकारों एवं लाभों की रूपरेखा बनाना आदि शामिल है।बच्चों के अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बच्चों के अधिकारों से अवगत कराया। जिला न्यायाधीश सुधीर चौधरी ने विद्यार्थियों को बताते हुए कहा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए प्रत्येक बच्चा चाहे वह गरीब वर्ग का ही क्यों न हो, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है।लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी। जागरूकता शिविर दौरान सहायक महेश तिवारी,सुधीर महोबिया, विद्यालय प्राचार्य उदयभान सिंह,शिक्षक अरविंद त्रिपाठी, संतोष चतुर्वेदी, रामअवतार तिवारी,नीना भट्ट, एमडी सिद्दीकी ,विजय यादव, संतोष बर्मन पैरालीगल वालंटियर हिमांशु तिवारी,खुशी सेन,मुस्कान महोबिया,मणिदीप मिश्रा,गोपाल तिवारी, लक्ष्मी महोबिया व समस्त पैरालीगल वॉलिंटियर्स, शिक्षक गण व छात्राएं उपस्थित रही ।

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