नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका के प्रकरणों में छूट के दिशा-निर्देश जारी
(उमरिया) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकाय के प्रकरणों में संपत्ति कर अधिभार, जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के सरचार्ज में निर्धारित शर्ताे के साथ छूट दी जायेगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया ने नागरिकों से लोक अदालत में विभिन्न करों के अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ लेने की अपील की है ।
संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होगी, उसमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रूपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत तक और संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभर की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत तक और जल उपभोक्ता, प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
यह छूट नेशनल लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी और मात्र एक बार ही दी जायेगी। नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत आपराधिक, सिविल, विद्युत, चेक बाउंस, वैवाहिक, बैंक रिकवरी एवं अन्य प्रकार के समस्त राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत की जानकारी के लिये कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया में संपर्क किया जा सकता है।
