महापौर एवं निगमायुक्त नें करदाताओं से छूट का लाभ प्राप्त करने की, की अपील

महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी, निगमायुक्त श्री नीलेश दुबे नें लोक अदालत के दौरान नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े इस हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करनें के निर्देश प्रदान कर निगम करदाताओं से अधिक से अधिक संख्या मंे नेशनल लोक अदालत में मिलनें वाली छूट का लाभ प्राप्त प्राप्त करने की अपील की है।
राजस्व अधिकारी नगर निगम श्री जागेश्वर प्रसाद पाठक नें बताया कि नेशनल लोक अदालत में करदाताओं को विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की बकाया राशि, अधिभार पर शासन नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। लोक अदालत में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, 50 हजार रुपये से अधिक तथा 1 लाख रुपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, 1 लाख रुपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।
जबकि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, राशि 10 हजार रुपये से अधिक तथा 50 हजार रुपये से कम बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, राशि 50 हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी, छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा कराई जाएगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाएगी, शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।