जिले में छात्र-छात्राओं को ई-रिक्शा से स्कूल लाने-ले जाने पर लगा पूर्णत: प्रतिबंध

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ई-रिक्‍शा से स्‍कूली छात्रों के परिवहन को प्रतिबंधित करने का हुआ निर्णय

(कटनी) कटनी जिले में बच्चों को ई-रिक्शा से स्कूल लाने और ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने आज शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में लागू हो गया है।

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री यादव द्वारा जारी इस प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्‍टर श्री यादव की अध्‍यक्षता में शुक्रवार को कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में चर्चा के दौरान यह सर्वसम्‍मति से निर्णय लिया गया कि ई-रिक्‍शा में बिना किसी सुरक्षा प्रबंध एवं क्षमता से अधिक बच्‍चों को बैठाकर परिवहन करना बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। निर्णय के परिप्रेक्ष्‍य में कलेक्‍टर श्री यादव ने बच्‍चों को ई-रिक्‍शा में परिवहन करने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके साथ ही आदेश में समय-समय पर समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्‍यम से भी प्रकाशित समाचारों का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि छात्र-छात्राओं के परिवहन हेतु प्रयोग किये जा रहे ई-रिक्शा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु यह असुरक्षित वाहन है।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुये आदेश में कहा गया है कि बिना किसी सुरक्षा प्रबंधन एवं क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर परिवहन करना बच्‍चों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इन परिस्थितियों में स्कूली छात्र-छात्राओं के यातायात में ई-रिक्शा के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है।

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