कलेक्‍टर न्‍यायालय ने अवैध कॉलोनाइजर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का दिया आदेश

(कटनी) बिना अनुमति कृषि भूमि को आवासीय भूखंडों में बेचने पर कलेक्‍टर न्यायालय ने कार्रवाई करते हुए ग्राम कुठला निवासी जानकी साहू पति स्‍व. प्रकाश साहू के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। कलेक्‍टर ने यह आदेश एसडीएम कटनी एवं जिला पंजीयक से प्राप्‍त प्रतिवेदन के आधार पर दिया है।

जानकी पर आरोप है कि उन्होंने सक्षम अनुमति के बिना कैलवारा खुर्द प.ह.नं. 5/21 रा.नि.मं. मझगवां तहसील कटनी स्थित खसरा नंबर 182 की अपनी 0.546 हेक्टेयर कृषि भूमि में से 6 भूखंडों को प्‍लॉट के रूप में बेच दिया। इस भूमि पर प्लाटिंग से संबंधित कोई भी आवश्यक विकास कार्य जैसे कि पक्की सड़कें, नालियां, या बिजली-पानी की व्यवस्था नहीं किया गया था।अपने जवाब में जानकी साहू ने बताया कि उन्होंने अपने और अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिए कुछ भूमि बेची थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ग्रामीण क्षेत्र में भी प्लाटिंग के लिए सरकारी अनुमति लेना अनिवार्य होता है।

कलेक्‍टर ने मध्‍यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्‍वराज अधिनियम 1993 के तहत अनुविभागीय अधिकारी कटनी को अनावेदक जानकी साहू के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराये जाने हेतु अधिकृत किया है। अवैध कॉलोनी निर्माण किया जाना प्रमाणित होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।  कलेक्‍टर न्‍यायालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि तहसीलदार मुड़वारा-2 समस्त बटांकों में प्रबंधक व भूमि का विधिवत कब्जा भूमिस्वामी से प्राप्त कर प्रबंधक कलेक्टर की प्रविष्टि दर्ज करें। साथ ही कलेक्‍टर न्‍यायालय ने आवश्यक विकास कार्यों हेतु अनुमानित राशि का प्राक्कलन तैयार किये जाने हेतु दल का गठन भी किया गया है।

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