कलेक्टर की सख्त कार्रवाई: 5 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित

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(कटनी)  कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर औषधि निरीक्षकों की टीम द्वारा की गई जांच के बाद नियमों का उल्‍लंघन पाये जाने पर दो मेडिकल स्‍टोर्स के लाइसेंस को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं ढीमरखेड़ा के 3 मेडिकल स्‍टोर्स के लाइसेंस पर भी अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है।

          औषधि निरीक्षक दल द्वारा अग्रवाल मार्केट, स्लीमनाबाद तिराहा स्थित विनायक मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स एवं समदड़िया कॉलोनी, माधवनगर, कटनी स्थित एस. एस. मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स की जांच की गई थी। जांच के दौरान इन दोनों मेडिकल स्टोर्स द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, नियमावली 1945 के नियम 65 (3) (4) का उल्लघंन होना पाये जाने पर दोनों दुकान संचालकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। परंतु उनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी मनीषा धुर्वे ने कार्यवाही करते हुये इन दोनों दुकानों को प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्तियां पांच दिवस हेतु निलंबित कर दी है। निलंबन की अवधि में दोनों दुकानों से औषधियों का क्रय-विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा।

          इसी प्रकार औषधि निरीक्षकों की टीम द्वारा ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम सिलौड़ी स्थित मेडिकल स्टेर्स के निरीक्षण हेतु दौरा किया गया। इस दौरान राय मेडिकल स्टोर्स, आरोग्य ड्रग स्टोर्स एवं सचिन फार्मेसी बंद पाई गई। दुकान बंद पाये जाने के संबंध में तीनों दुकान संचालकों को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया एवं औषधि अनुज्ञप्तियों से संबंधित समस्त दस्तावेज, क्रय-विक्रय बीजक, फार्मासिस्ट सहित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु कहा गया था। परंतु, उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब कार्यालय में नियत तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

          चाहे गये समस्त दस्तावेजों के साथ इन तीनों दुकान संचालकों के कार्यालय में उपस्थित नहीं होने एवं समस्त दस्तावेजों की जांच नहीं होने तक औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तीनों दुकानों को प्रदत्त औषधि अनुज्ञप्तियाँ अग्रिम आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई हैं। निलंबन की अवधि में दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी एवं औषधियों का क्रय विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा।

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