राजस्‍व न्‍यायालय के फैसलों की प्रति के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार

( मन्दसौर )

निर्धारित शुल्‍क अदा करते ही मिल जाएगी प्रमाणित प्रति

    राजस्‍व न्‍यायालय के फैसलों की प्रमाणित प्रति के लिए अब संबंधित को इंतजार या कलेक्‍टोरेट कार्यालय के चक्‍कर नहीं काटने पड़ेंगे। 1 अगस्‍त से ये सुविधा निर्धारित शुल्‍क पर लोगों को अपने घर से या घर के पास ही मिलने लगेगी। अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया कि म.प्र. भू-राजस्‍व  संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-‍अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 94 एवं 105 के अधीन इेलक्‍ट्रॉनिक स्‍वरूप मे उपलब्‍ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को 1 अगस्‍त से प्राधिकृत वेबपोर्टल एवं प्राधिकृत सेवा प्रदाता जैंसे लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन, तहसील कार्यालय में स्थित आईटी सेंटर, ऑनलाइन के माध्‍यम से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। इस सुविधा का लाभ संबंधित, निर्धारित शुल्‍क अदा कर उसी समय प्राप्‍त कर सकता है। उन्‍होंने बताया कि वर्तमान समय में 1 अक्‍टूबर 2016 बे बाद के समस्‍त राजस्‍व प्रकरणों के पारित आदेशों एवं अधिकार अभिलेख, पंचशाला खसरा और नामांतरण पंजी को इसके तहत प्राप्‍त किया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित शुल्‍क को संबधित पक्षकार को लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन एवं आईटी सेंटर पर अदा करना होगा। जिसके लिए रेकार्ड के प्रथम पृष्‍ठ के लिए संबंधित को 30 रुपए एवं प्रत्‍येक अतिरिक्‍त पृष्‍ठ के लिए 15 रुपए निर्धारित किए गये है।

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