कलेक्टर ने गिरदावरी अभियान में लापरवाही बरतने पर दो पटवारियों को किया निलंबित –

( छतरपुर )

कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने विगत 10 से 30 अगस्त तक चलाए गए गिरदावरी अभियान में लापरवाही बरतने पर दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
छतरपुर तहसील के पटवारी हल्का बनगांय की पटवारी कु. चाँदनी तिवारी को 70.27 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने पर और पटवारी हल्का थरा के पटवारी अखिलेश पटेल को हल्का अंतर्गत ग्राम थरा में 88.68 प्रतिशत, ग्राम सिमरिया में 34.18 प्रतिशत, हल्का गठेवरा अंतर्गत ग्राम गठेवरा 42.35 प्रतिशत और हल्का कदारी अंतर्गत ग्राम कदारी में 59.95 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने पर निलंबित किया गया है। निलंबन के बाद उक्त दोनों पटवारियों का मुख्यालय एसडीएम कार्यालय छतरपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में पटवारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर के निर्देशानुसार खरीफ 2020-21 की गिरदावरी समय पर पूर्ण करने के लिए गिरदावरी अभियान शुरु किया गया था।  पटवारियों को बार-बार गिरदावरी कार्य की प्रगति लाने और शत प्रतिशत गिरदावरी पूर्ण करने के लिए निर्देशित भी किया गया।
कलेक्टर श्री सिंह ने गिरदावरी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में रुचि न लेने, शासकीय कार्य में लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 और मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्यवाही की है।

सीमांकन प्रकरण में लापरवाही बरतने पर आरआई निलंबित

कलेक्टर ने नायब तहसीलदार महेबा के न्यायालय में सीमांकन के सर्वाधिक 98 प्रकरण लंबित पाए जाने पर सीमांकन के लिए उत्तरदायी राजस्व निरीक्षक रामचरण अहिरवार को भी कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरआई द्वारा इस संबंध मंे पूर्व में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था। आरआई का निलंबन काल में मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा छतरपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में आरआई श्री अहिरवार को म.प्र. मूलभूत नियम 53 के अनुसार निलंबन भत्ता मिलेगा।

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