ज़िला खनिज प्रतिष्ठान मद से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं पर कार्य 90 दिवस के अंदर होना चाहिए प्रारम्भ – कलेक्टर

ग़ौशाला निर्माण कार्य 31 दिसम्बर तक करें पूर्णज़िला खनिज प्रतिष्ठान मद से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं पर कार्य 90 दिवस के अंदर होना चाहिए प्रारम्भ - कलेक्टर

अनूपपुर 11 नवम्बर 2019/

ज़िला खनिज प्रतिष्ठान निधि से स्वीकृति प्राप्त एवं बजट आवंटित परियोजनाओं में कार्य अनिवार्य रूप से स्वीकृति दिए जाने के 90 दिवस के अंदर प्रारम्भ होना चाहिए। आपने सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को टेंडर आदि कार्यवाहियों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उक्त कार्यवाही समयानुसार न किए जाने पर आवंटित बजट राशि वापस ली जाकर सम्बंधित विभागीय अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

इस दौरान आपने वन मित्र पोर्टल प्रोफ़ाइल अपडेशन एवं निरस्त वनाधिकार पट्टों के निर्णय की पोर्टल में प्रविष्टि के कार्य की समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि समस्त जनपदों के प्रोफाइल अपडेशन का कार्य 7 दिवस के अंदर पूर्ण हो जाना चाहिए।

आपने समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों में सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर शाला प्रबंधन एवं शिक्षा सुधार समेत शासन के निर्देशानुसार चिन्हित विषयों में चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही हेतु 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा गौशालाओ का समयनुसार निर्माण शासन की प्राथमिकता है। आपने सम्बंधित सीईओ जनपद को ग़ौशाला निर्माण का कार्य 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया।

अनूपपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने हेतु भेजे गए प्रस्ताव में स्मरण पत्र देने के साथ आपने सम्बंधित अधिकारियों को नियमित रूप से नवोदय प्रबंधन से सम्पर्क में रहने एवं चाही गयी जानकारियों को अविलम्ब भेजने हेतु निर्देशित किया।

बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा शहरी क्षेत्रों में पेय जल व्यवस्था एवं साफ़ सफ़ाई की विस्तारपूर्वक पूँछतांछ कर सम्बंधित नगरपालिका अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणो की विभागवार वृहद समीक्षा की गयी। आपने सभी अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणो का निराकरण एल-1 स्तर में ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आपने कहा बिना विचारण प्रकरण अग्रेषित होना पाए जाने पर सम्बंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा प्रकरण में आवेदक अपात्र होने अथवा माँग जिसकी पूर्ति विभागीय दिशा निर्देशों अनुसार संभव नही तो स्पष्ट टीप अंकित करें।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत सरोधन सिंह, अपर कलेक्टर बीडी सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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